RGHS Card Transfer Process After Employee Death: Complete Guide

Aug 06, 2026
Advertisement
Table of Contents

कार्मिक / पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर RGHS कार्ड की सुविधा उनकी पत्नी के नाम पर कैसे जारी रहेगी?

राजस्थान सरकार की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना है। यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में RGHS कार्डधारक कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार (विशेषकर पत्नी) को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ बंद नहीं होते हैं।

हालाँकि, इन सुविधाओं को निरंतर जारी रखने के लिए RGHS कार्ड को पत्नी के नाम से पुनः ट्रांसफर या पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आप इस प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं।

चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

1. पुराने RGHS कार्ड को डिलीट करवाएँ

प्रक्रिया का सबसे पहला चरण मृत कार्मिक या पेंशनर के नाम से बने मौजूदा RGHS कार्ड को सिस्टम से हटवाना है।

  • कार्य: मृत कार्डधारक का RGHS कार्ड डिलीट कराएँ।
  • सहायता: इसके लिए आप 181 राजस्थान हेल्पलाइन पर संपर्क करके कार्ड डिलीट कराने की विस्तृत प्रक्रिया समझ सकते हैं और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

2. आधार एवं परिवार विवरण में संशोधन करवाएँ

पुराने कार्ड को हटाने के बाद, नए पंजीकरण के दौरान डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न आए, इसके लिए परिवार के विवरण में सुधार ज़रूरी है।

  • मृत कार्मिक/पेंशनर का नाम उनके जन आधार अथवा परिवार के रिकॉर्ड से हटवाएँ।
  • यह सुनिश्चित करें कि परिवार के रिकॉर्ड और RGHS परिवार विवरण में पत्नी को ही अब परिवार का मुख्य सदस्य दर्शाया गया हो।

3. पत्नी के नाम से नया RGHS पंजीकरण (New Registration)

जब पुराना कार्ड डिलीट हो जाए और रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, तब पत्नी के नाम से नया पंजीकरण करें:

  • SSO ID तैयार करें:

    • यदि पत्नी की SSO ID नहीं है, तो सबसे पहले Rajasthan Single Sign-On (SSO) पोर्टल पर जाकर उनके नाम से नई Citizen SSO ID बनाएँ।

    • यदि पहले से SSO ID उपलब्ध है, तो उसी आईडी का उपयोग करें।

  • RGHS पोर्टल पर आवेदन:

    1. पत्नी की SSO ID से लॉगिन करें।

    2. पोर्टल पर G2C (Government to Citizen) सेक्शन में जाएँ और RGHS सेवा पर क्लिक करें।

    3. नए पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक और सही जानकारियाँ भरें।

  • पात्र सदस्यों को जोड़ें:

    • पंजीकरण के दौरान परिवार के अन्य सभी पात्र आश्रितों (जैसे बच्चे या माता-पिता) को सही विवरण के साथ जोड़ें।

  • नया RGHS कार्ड डाउनलोड करें:

    • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, जारी हुआ नया RGHS कार्ड (E-Card) डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

⚠️ महत्वपूर्ण सुझाव एवं हेल्पलाइन

ध्यान दें: किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या, ई-कार्ड डाउनलोड न होने की स्थिति में, या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक 181 हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क करें।

Advertisement