Travelling Allowance (यात्रा भत्ता)

Jan 28, 2026
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Table of Contents

Rajasthan TA Rules (RSR Volume-II, Appendix II): यात्रा भत्ता नियम, दैनिक भत्ता, स्थानांतरण टीए (CTG) एवं पे-लेवल पात्रता गाइड

राजस्थान सरकार के अंतर्गत सेवारत राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु अपने नियमित पदस्थापन मुख्यालय से बाहर जाने अथवा प्रशासनिक स्थानांतरण (Transfer) की स्थिति में होने वाले वास्तविक यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु यात्रा भत्ता (Travelling Allowance - TA) प्रदान किया जाता है।

कर्मचारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) के मध्य अक्सर यह संशय रहता है कि RSR Volume-II के तहत यात्रा भत्ता की विधिक प्रकृति क्या है, 7वें वेतन आयोग (Pay Levels L-1 से L-24) के अनुसार ट्रेन, बस अथवा हवाई यात्रा की पात्रता क्या है, टूर के दौरान दैनिक भत्ता (Daily Allowance - DA) और होटल विश्राम का निर्धारण कैसे होता है, स्थानांतरण होने पर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (Composite Transfer Grant - CTG) और घरेलू सामान परिवहन व्यय का दावा किस प्रकार किया जाता है, तथा स्वयं के अनुरोध पर (Mutual/Request Transfer) होने वाले स्थानांतरण में टीए की विधिक स्थिति क्या है।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR) भाग-2 के परिशिष्ट-2 (Appendix II - TA Rules), सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), तथा वित्त विभाग (नियम प्रभाग) की अधिसूचना संख्या F. 6(3)FD/Rules/2017 के अनुसार यात्रा भत्ता के समस्त विधिक प्रावधानों, पात्रता श्रेणियों और DDO सत्यापन प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशासनिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं मूल सिद्धांत (Statutory Framework)

  • RSR नियम 7(6) एवं भाग-2, परिशिष्ट-2: यात्रा भत्ता एक "क्षतिपूरक भत्ता" (Compensatory Allowance) है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्य हेतु यात्रा करने वाले कार्मिक को जेब से होने वाले आवश्यक एवं उचित व्ययों की भरपाई करना है। इसे कर्मचारी के वित्तीय लाभ या अतिरिक्त आय का स्रोत नहीं बनाया जा सकता।
  • समय-सीमा (Limitation Period):
    • यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 6 माह के भीतर TA बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    • यदि बिल 6 माह से 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो विभागाध्यक्ष (Head of Department) से "टाइम-बार्ड" (Time-Barred) स्वीकृति आवश्यक होती है। 3 वर्ष से अधिक पुराने दावों हेतु वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है।
  • मुख्यालय की विधिक परिभाषा (Headquarters Definition): कर्मचारी का मुख्यालय उस शहर, कस्बे अथवा ग्राम पंचायत की नगरपालिका सीमा (Municipal Limits) मानी जाती है जहाँ उसका कार्यालय स्थित है। मुख्यालय सीमा के भीतर की गई यात्राओं पर सामान्य यात्रा भत्ता देय नहीं होता (केवल स्थानीय आवागमन भत्ता अनुमत शर्तों पर मिलता है)।

2. 7वें वेतन आयोग अनुसार यात्रा श्रेणी एवं माध्यम पात्रता (Travel Entitlements)

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 6(3)FD/Rules/2017 के अनुसार 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल (Pay Matrix Level) के आधार पर यात्रा के अधिकृत साधन एवं श्रेणी निम्नानुसार निर्धारित हैं:

पे-मैट्रिक्स लेवल (Pay Matrix Level) रेल यात्रा की पात्रता (Rail Entitlement) सड़क मार्ग / बस पात्रता (Bus Entitlement) हवाई यात्रा पात्रता (Air Travel)
Level L-1 से L-4 द्वितीय श्रेणी (Second Class / Sleeper) साधारण राज्य रोडवेज बस अनुमत नहीं
Level L-5 से L-9 स्लीपर क्लास / तृतीय वातानुकूलित (3AC) एक्सप्रेस / सेमी-डीलक्स बस अनुमत नहीं
Level L-10 से L-13 तृतीय वातानुकूलित (3AC) / AC चेयर कार डीलक्स / एक्सप्रेस बस अनुमत नहीं (विशिष्ट अनुमति आवश्यक)
Level L-14 से L-16 द्वितीय वातानुकूलित (2AC) वोल्वो / डीलक्स वातानुकूलित बस अनुमत नहीं (सक्षम स्वीकृति के अधीन)
Level L-17 से L-21 प्रथम वातानुकूलित (1AC) / 2AC वोल्वो / समस्त श्रेणी बसें हवाई यात्रा अनुमत (इकोनॉमी क्लास)
Level L-22 एवं उच्चतर (मुख्य सचिव / ACS स्तर) प्रथम वातानुकूलित (1AC) समस्त श्रेणी बसें / राजकीय वाहन हवाई यात्रा अनुमत (बिजनेस / इकोनॉमी)
  • सड़क मार्ग से यात्रा (Mileage Allowance by Road):
    • स्वयं की कार से अधिकृत यात्रा (L-14 एवं उच्चतर अथवा सक्षम अनुमति पर): ₹ 10/- प्रति किमी।
    • स्वयं के मोटरसाइकिल / स्कूटर से: ₹ 4/- प्रति किमी।
    • टैक्सी / ऑटो रिक्शा (स्थानीय आवागमन): वास्तविक अथवा निर्धारित सीमा के अधीन।

3. दैनिक भत्ता (Daily Allowance - DA) एवं होटल विश्राम दरें

राजकीय टूर के दौरान भोजन, आकस्मिक व्यय और विश्राम हेतु पे-लेवल वार दैनिक भत्ता दरें निम्नानुसार हैं:

पे-लेवल (Pay Level) साधारण दैनिक भत्ता (Ordinary DA Rate) राजस्थान से बाहर / प्रमुख महानगरों में DA होटल विश्राम प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा (प्रतिदिन)
Level L-1 से L-4 ₹ 240/- ₹ 360/- वास्तविक होटल व्यय अधिकतम ₹ 500/- तक
Level L-5 से L-9 ₹ 300/- ₹ 450/- वास्तविक होटल व्यय अधिकतम ₹ 1,000/- तक
Level L-10 से L-13 ₹ 400/- ₹ 600/- वास्तविक होटल व्यय अधिकतम ₹ 2,000/- तक
Level L-14 से L-16 ₹ 500/- ₹ 750/- वास्तविक होटल व्यय अधिकतम ₹ 3,000/- तक
Level L-17 एवं उच्चतर ₹ 600/- ₹ 900/- वास्तविक होटल व्यय अधिकतम ₹ 4,500/- तक

अनुपस्थिति की अवधि के अनुसार DA की गणना का नियम:

  • 6 घंटे से कम की अनुपस्थिति: शून्य (कोई DA देय नहीं)।
  • 6 से 12 घंटे तक की अनुपस्थिति: दैनिक भत्ता दर का 70% भाग देय।
  • 12 घंटे से अधिक की अनुपस्थिति: 100% पूर्ण दैनिक भत्ता देय।

4. प्रशासनिक स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता (TA on Transfer Rules)

जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण लोकहित (Public Interest / Administrative Grounds) में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर किया जाता है, तो वह स्थानांतरण यात्रा भत्ते का विधिक हकदार होता है:

                          प्रशासनिक स्थानांतरण टीए के तीन घटक
                                           │
         ┌─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┐
         ▼                                 ▼                                 ▼
   [स्वयं व परिवार का किराया]         [कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG)]      [घरेलू सामान का परिवहन]
 (Fares for Self & Family)        (Composite Transfer Grant)        (Transportation of Effects)
  पात्रता श्रेणी अनुसार रेल/बस        मूल वेतन (Basic Pay) का 80%        वजन सीमा अनुसार मालगाड़ी/
      का वास्तविक किराया             (20 किमी से अधिक दूरी होने पर)      ट्रक का अनुमोदित व्यय
  1. स्वयं एवं परिवार का किराया: कर्मचारी, उसकी पत्नी/पति, आश्रित बच्चों तथा आश्रित माता-पिता को नवीन पदस्थापन स्थान तक उनकी पात्रता श्रेणी के अनुसार वास्तविक रेल/बस किराया देय होता है।
  2. कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG):
    1. यदि नया पदस्थापन स्टेशन 20 किमी से अधिक दूरी पर है, तो कर्मचारी को उसके तत्कालीन मूल वेतन (Basic Pay) के 80% के बराबर एकमुश्त कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) देय होती है।
    2. यदि स्थानांतरण उसी स्टेशन पर अथवा 20 किमी की परिधि के भीतर होता है, तो CTG मूल वेतन का केवल एक-तिहाई (1/3) भाग ही देय होता है।
  3. व्यक्तिगत घरेलू सामान का परिवहन (Transportation of Personal Effects):
    1. कर्मचारी अपने पे-लेवल के अनुसार निर्धारित भार सीमा (उदा. L-10 से L-16 हेतु 6,000 किग्रा तक) के घरेलू सामान को मालगाड़ी (Goods Train) अथवा सड़क परिवहन (पंजीकृत ट्रांसपोर्टर की जीएसटी रसीद) द्वारा ले जाने का वास्तविक व्यय क्लेम कर सकता है।
  4. व्यक्तिगत वाहन का परिवहन: पात्रता अनुसार अपनी कार या मोटरसाइकिल को रेल मालगाड़ी अथवा सड़क द्वारा नए स्टेशन तक ले जाने का वास्तविक किराया देय होता है।

5. स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण (Transfer on Own Request)

  • विधिक प्रतिबंध: यदि कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी स्वयं की प्रार्थना (Own Request), पारस्परिक सहमति (Mutual Transfer), अथवा पारिवारिक कारणों से किया गया है, तो RSR Volume-II के अनुसार उसे किसी भी प्रकार का स्थानांतरण यात्रा भत्ता (Transfer TA / CTG) देय नहीं होता।
  • ऐसे मामलों में जॉइनिंग टाइम भी RSR नियम 86 / RCS Joining Time Rules 1981 के तहत केवल वास्तविक यात्रा के दिनों तक ही सीमित रहता है (6 या 10 दिन का सामान्य कार्यभार ग्रहण काल देय नहीं होता)।

6. आवश्यक दस्तावेज एवं वाउचर (Mandatory Vouchers)

टीए बिल (Form GA-101 / GA-102 अथवा IFMS 3.0 ऑनलाइन मॉड्यूल) के साथ निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है:

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी यात्रा आदेश / स्थानांतरण आदेश (Tour / Transfer Order)।
  • मूल बस टिकट, रेल टिकट (PNR नंबर सहित), अथवा हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास।
  • होटल विश्राम की स्थिति में जीएसटी नंबर (GSTIN) युक्त मूल इनवॉइस (Hotel Bill)।
  • स्थानांतरण के मामले में रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर की पक्की बिल्टी (Lorry Receipt / Bilty) एवं वाहन परिवहन का वाउचर।
  • संबंधित नियंत्रण अधिकारी अथवा संस्थान द्वारा जारी उपस्थिति / कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र (Attendance / Relieving Certificate)।

7. DDO एवं कार्यालयाध्यक्ष हेतु TA बिल ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Checklist)

यात्रा भत्ता अथवा स्थानांतरण टीए बिल पारित करते समय DDO को निम्नलिखित विधिक बिंदुओं का परीक्षण करना चाहिए:

  • क्या यात्रा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन अथवा अधिकृत टूर प्रोग्राम के अनुसार की गई है?
  • क्या कर्मचारी द्वारा दावा की गई यात्रा श्रेणी (Class of Travel) उसके 7वें वेतन आयोग के पे-लेवल के अनुरूप है?
  • क्या टूर की कुल समयावधि और घंटों के आधार पर 70% अथवा 100% दैनिक भत्ते (DA) की सही गणना की गई है?
  • क्या होटल बिल पर जीएसटी नंबर, होटल का नाम और कर्मचारी का नाम सही दर्ज है तथा वह निर्धारित पे-लेवल सीमा के भीतर है?
  • स्थानांतरण टीए के मामले में क्या आदेश प्रशासनिक आधार पर (In Public Interest) जारी हुआ है (स्वयं के अनुरोध पर तो नहीं)?
  • क्या कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) की गणना केवल मूल वेतन (Basic Pay) के 80% पर की गई है (DA को जोड़े बिना)?
  • क्या यात्रा पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की विधिक समय-सीमा का पालन किया गया है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान यात्रा भत्ता नियम (RSR Volume-II, Appendix II), GF&AR तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक वित्तीय आहरण अथवा विधिक दावे के संदर्भ में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं आधिकारिक परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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