Privilege Leave Rules in Hindi: उपार्जित अवकाश नियम और गणना
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Rajasthan Privilege Leave (PL) Rules: उपार्जित अवकाश नियम (RSR Rule 91-92), PL समर्पण एवं 300 दिन नकदीकरण फॉर्मूला
राजस्थान सरकार के अंतर्गत सेवारत नियमित राज्य कर्मचारियों के सेवाकाल में अर्जित होने वाला सबसे प्रमुख सवेतन अवकाश उपार्जित अवकाश / प्रिविलेज लीव (Privilege Leave - PL) कहलाता है।
कर्मचारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) के मध्य अक्सर यह संशय रहता है कि उपार्जित अवकाश का अग्रिम क्रेडिट कब और कितना होता है, अवकाश खाते में अधिकतम कितने दिन संचित (Accumulate) रह सकते हैं, प्रतिवर्ष 15 दिन के PL सरेंडर (Surrender of Leave) का वेतन किस फॉर्मूले से निकलता है, तथा शिक्षा विभाग जैसे अवकाश काल वाले विभागों (Vacation Departments) में RSR Rule 92 के तहत PL की गणना किस प्रकार की जाती है।
यह विस्तृत संदर्भ गाइड राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के नियम 91, 91A एवं 92, वित्त विभाग के विभिन्न संशोधनों तथा 7वें वेतन आयोग (RCS Revised Pay Rules 2017) के प्रावधानों के अंतर्गत PL के अर्जन, उपभोग, समर्पण और सेवानिवृत्ति नकदीकरण का संपूर्ण विधिक व वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
1. विधिक आधार एवं अर्जन नियम (Statutory Framework & Advance Credit)
- RSR नियम 91 — उपार्जित अवकाश की वार्षिक पात्रता: प्रत्येक नियमित एवं स्थायी राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिवस का उपार्जित अवकाश (PL) देय होता है।
- अर्द्धवार्षिक अग्रिम क्रेडिट प्रणाली (Bi-Annual Advance Credit Schedule):
- वित्त विभाग के नियमों के अनुसार कर्मचारी के अवकाश खाते (Form GA-32) में PL प्रतिवर्ष दो किस्तों में अग्रिम रूप से (Advance Credit) जोड़ी जाती है:
- 1 जनवरी को: 15 दिन का अग्रिम क्रेडिट।
- 1 जुलाई को: 15 दिन का अग्रिम क्रेडिट।
- अधिकतम संचय सीमा (Maximum Accumulation Limit - 300 Days):
- एक कर्मचारी के अवकाश खाते में कुल संचित PL की अधिकतम विधिक सीमा 300 दिन निर्धारित है।
- यदि किसी कर्मचारी के खाते में पहले से 300 दिन PL जमा है, तो छमाही में जुड़ने वाले 15 दिन अलग से दर्ज किए जाते हैं। यदि उस छमाही में कर्मचारी PL का उपभोग नहीं करता, तो 300 दिन से ऊपर के अतिरिक्त दिन छमाही के अंत में स्वतः व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं।
- प्रोबेशनर-ट्रेनी (Probationer-Trainee) की स्थिति: सीधी भर्ती द्वारा 2 वर्ष के प्रोबेशन प्रशिक्षण काल में नियुक्त कार्मिकों को RSR नियम 7(35A) एवं अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 के तहत PL की कोई पात्रता नहीं होती। 2 वर्ष का प्रोबेशन संतोषजनक पूर्ण होने तथा नियमितीकरण (Confirmation) के पश्चात ही PL का क्रेडिट प्रारंभ होता है।
2. शिक्षा विभाग एवं अवकाश काल वाले संवर्ग — RSR Rule 92 (Vacation Staff)
शिक्षा विभाग (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ, जहाँ ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) अनुमत होता है, उनके लिए PL के नियम सामान्य कार्यालयों से भिन्न होते हैं:
- पूर्ण ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने पर: ऐसे कार्मिकों को प्रतिवर्ष सामान्य 30 दिन की PL नहीं मिलती, बल्कि नियमानुसार केवल 3 दिवस की PL देय होती है।
- ग्रीष्मावकाश में राजकार्य करने पर (Prevented from Vacation):
- Admissible Additional PL= 30 x Number of Days Prevented from Vacation / Total Days of Vacation
- यदि किसी शिक्षक या संस्था प्रधान को ग्रीष्मावकाश के दौरान सक्षम आदेश से चुनाव कार्य, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, या प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय में रोका जाता है (Duty in Vacation):तो जितने दिन उसे ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने से रोका गया है, उन दिनों के अनुपात में RSR Rule 92 के फॉर्मूले के अनुसार अतिरिक्त PL उसके खाते में जोड़ी जाती है:
3. उपार्जित अवकाश समर्पण (PL Surrender) — RSR Rule 91A
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अपने संचित उपार्जित अवकाश में से प्रति वित्तीय वर्ष 15 दिन के अवकाश समर्पण (Leave Encashment / Surrender) की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है:
समर्पण की अनिवार्य शर्तें:
- वार्षिक सीमा: एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में केवल एक बार अधिकतम 15 दिवस का अवकाश समर्पण स्वीकृत किया जा सकता है।
- न्यूनतम शेष की अनिवार्यता समाप्त: पूर्व के नियमों में 30 या 60 दिन शेष रहने की शर्त थी, परंतु वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी के खाते में कम से कम 15 दिन PL उपलब्ध होने पर वह समर्पण हेतु पात्र होता है।
- वास्तविक अवकाश पर जाना आवश्यक नहीं: PL सरेंडर का नकद लाभ लेने के लिए कर्मचारी को वास्तव में अवकाश पर जाने की आवश्यकता नहीं होती; वह ड्यूटी पर रहते हुए ही इसका आहरण कर सकता है।
4. PL समर्पण राशि की गणितीय गणना (Encashment Formula)
PL सरेंडर बिल तैयार करते समय PayManager / IFMS 3.0 पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा निम्नलिखित विधिक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है:
PL Surrender Amount = (Basic Pay + Dearness Allowance (DA)) x 15 / 30
सरल शब्दों में: 15 दिन के समर्पण पर कर्मचारी को उसके 1 माह के मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ते (DA) के कुल योग का ठीक आधा (50%) नकद भुगतान देय होता है।
व्यावहारिक उदाहरण (Worked Calculation):
- कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay): ₹ 44,300/- (Pay Level L-12)
- महंगाई भत्ता (DA मान लेते हैं 50%): ₹ 22,150/-
- कुल परिलब्धियां (Basic + DA): ₹ 66,450/-
देय PL समर्पण राशि = 66,450 x 15 / 30 = ₹ 33,225/-
(नोट: PL सरेंडर के भुगतान में मकान किराया भत्ता / HRA तथा CCA शामिल नहीं किया जाता है।)
5. सेवानिवृत्ति पर 300 दिन PL का एकमुश्त नकदीकरण (Encashment at Retirement)
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं वित्त विभाग के आदेशों के तहत अधिवार्षिकी (Superannuation Age - 60 वर्ष), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), या सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में:
- अधिकतम सीमा: कर्मचारी के खाते में जमा उपार्जित अवकाश में से अधिकतम 300 दिवस का एकमुश्त नकद भुगतान किया जाता है।
- गणना का आधार: सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन (Last Basic Pay) तथा उस समय लागू महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर 300 दिनों की गणना की जाती है:
Retirement Leave Encashment = (Last Basic Pay} + DA at Retirement}) x Accumulated PL Days (Max 300) / 30
6. अवकाश खाते से कटौती एवं सेवा में व्यवधान (Pro-rata Reduction)
यदि किसी कर्मचारी को छमाही के दौरान कोई असाधारण अवकाश (EOL Without Pay) या डाइज-नॉन (Dies-Non) स्वीकृत हुआ हो:
- कटौती दर: उस छमाही में लिए गए EOL के दिनों के अनुपात में 1/10 भाग (One-tenth) के बराबर PL आगामी छमाही के अग्रिम क्रेडिट में से घटा दी जाती है (अधिकतम 15 दिन तक)।
- सेवा पुस्तिका में अंकन: PL समर्पण की स्वीकृति के बाद सेवा पुस्तिका (Form GA-32) के अवकाश खाते में समर्पित 15 दिनों की प्रविष्टि लाल स्याही (Red Ink) में आदेश क्रमांक और वित्तीय वर्ष सहित अनिवार्य रूप से दर्ज की जाती है।
7. DDO एवं कार्यालयाध्यक्ष हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Inspection Checklist)
PL का उपभोग, समर्पण अथवा सेवानिवृत्ति बिल पास करते समय DDO को निम्नलिखित जांच अवश्य करनी चाहिए:
- क्या कर्मचारी के खाते में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 15-15 दिन का अग्रिम क्रेडिट सही इंद्राज है?
- क्या कुल संचित अवकाश 300 दिवस की अधिकतम विधिक सीमा को पार तो नहीं कर रहा?
- चालू वित्तीय वर्ष में क्या पूर्व में 15 दिन का PL सरेंडर बिल आहरित तो नहीं किया जा चुका है?
- PL समर्पण बिल में HRA अथवा वाहन भत्ता शामिल तो नहीं किया गया है (केवल Basic Pay + DA ही मान्य)?
- क्या सेवा पुस्तिका (Form GA-32) में समर्पित 15 दिनों को लाल स्याही से घटाकर कार्यालय आदेश संख्या अंकित कर दी गई है?
- शिक्षा विभाग के शिक्षकों के मामले में क्या ग्रीष्मावकाश में ड्यूटी का सक्षम आदेश संलग्न है?
अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के नियम 91, 91A एवं 92 तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय अथवा कानूनी विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।