Casual Leave Rules in Hindi: राजस्थान आकस्मिक अवकाश नियम

Feb 06, 2026
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RSR Casual Leave Rules in Hindi: राजस्थान आकस्मिक अवकाश नियम (CL), वार्षिक पात्रता, हाफ-डे एवं परिशिष्ट-1 के प्रावधान

राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक नियमित राज्य कर्मचारी तथा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के दैनिक कार्यालयी जीवन में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला अवकाश आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL) है।

अक्सर कर्मचारियों और संस्था प्रधानों के बीच इस बात को लेकर संशय रहता है कि क्या आकस्मिक अवकाश को विधिक अर्थों में "अवकाश" (Recognized Leave) माना जाता है, क्या इसके बीच में आने वाले रविवार या सार्वजनिक अवकाशों को CL में गिना जाता है, तथा एक साथ अधिकतम कितने दिनों की CL ली जा सकती है।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के परिशिष्ट-1 (Appendix I), सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR), तथा कार्मिक व वित्त विभाग के नवीनतम स्पष्टीकरणों के अनुसार आकस्मिक अवकाश की वार्षिक पात्रता, संयोजन नियमों और प्रशासनिक स्वीकृतियों का संपूर्ण विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं आकस्मिक अवकाश का स्वरूप (Statutory Framework)

  • RSR परिशिष्ट 1 (Appendix I): आकस्मिक अवकाश को राजस्थान सेवा नियम (RSR) के अध्याय 10 या 11 के तहत मान्यता प्राप्त नियमित अवकाश (Recognized Leave) की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यह RSR के परिशिष्ट-1 के नियमों द्वारा शासित होता है।
  • विधिक दर्जा — "कर्तव्य पर माना जाना" (Treated on Duty):
    • तकनीकी और विधिक रूप से, जब कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश (CL) पर रहता है, तो उसे सेवा से अनुपस्थित नहीं माना जाता, बल्कि वह कर्तव्य (Duty) पर ही माना जाता है।
    • यही कारण है कि CL अवधि के दौरान कर्मचारी के नियमित वेतन अथवा किसी भी भत्ते (DA, HRA आदि) में कोई कटौती नहीं होती।
  • सेवा पुस्तिका से अप्रभावित (Not Entered in Service Book): आकस्मिक अवकाश का विवरण कर्मचारी की स्थायी सेवा पुस्तिका (Service Book) के अवकाश खाते (Form GA-32) में दर्ज नहीं किया जाता। इसका संधारण केवल कार्यालय में रखे जाने वाले आकस्मिक अवकाश रजिस्टर (CL Register) में किया जाता है।
  • अधिकार के रूप में दावा वर्जित (Not an Absolute Right): RSR नियम 59 के सामान्य सिद्धांत के तहत, आकस्मिक अवकाश भी अधिकार (Right) के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। सक्षम अधिकारी लोकहित या प्रशासनिक अनिवार्यता के आधार पर इसे अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

2. वार्षिक पात्रता एवं प्रोबेशनर नियम (Annual Entitlement & Probationers)

श्रेणी (Employee Category) वार्षिक पात्रता (Annual Entitlement) गणना का आधार / शर्तें
नियमित राज्य कर्मचारी (Regular Staff) 15 दिवस प्रति कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के कैलेंडर वर्ष के अनुसार उपलब्ध होती है।
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) 15 दिवस प्रति कैलेंडर वर्ष वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 के तहत प्रोबेशनर को भी पूर्ण 15 CL अनुमत हैं।
वर्ष के मध्य कार्यभार ग्रहण करने पर (New Joiner) आनुपातिक आधार (Pro-rata Basis) कैलेंडर वर्ष के शेष बचे पूर्ण महीनों के अनुपात में 1.25 दिन (सवा दिन) प्रति माह के मान से देय।
अप्रयुक्त रहने पर स्थिति (Unavailed CL) स्वतः व्यपगत (Lapses on 31 Dec) यदि 31 दिसंबर तक CL का उपभोग नहीं किया जाता, तो यह समाप्त हो जाती है। इसे न तो आगे (Carry Forward) जोड़ा जा सकता है और न ही इसका कोई नकद भुगतान मिलता है।

नए कर्मचारी हेतु आनुपातिक गणना (Worked Example):

  • यदि किसी नए कर्मचारी ने 1 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया है:
  • वर्ष में शेष पूर्ण माह = 4 (सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर)।
  • उस वर्ष देय आकस्मिक अवकाश = $4 x 1.25 = 5 दिवस।

3. आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (Half-Day Casual Leave Rules)

राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों की आकस्मिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधा दिन आकस्मिक अवकाश (Half-Day CL) लेने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है:

  1. कार्यालय समय विभाजन:
    1. प्रथमार्द्ध (First Half): कार्यालय खुलने के समय से लेकर मध्यांतर (Lunch Break) तक।
    2. द्वितीयार्द्ध (Second Half): मध्यांतर के बाद से कार्यालय समाप्ति के समय तक।
  2. विलंब से उपस्थिति (Late Coming Adjustment):
    1. यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के निर्धारित समय से 10 मिनट से अधिक विलंब से कार्यालय पहुंचता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसके खाते से आधे दिन की CL काटी जा सकती है।
    2. यदि महीने में 3 बार थोड़ी देर से आने (Late Attendance) की पुनरावृत्ति होती है, तो अनुशासनात्मक रूप से 1 पूर्ण CL काटी जा सकती है।
  3. उपस्थिति पंजिका में अंकन: उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) में आधे दिन के अवकाश के लिए कॉलम को तिरछी रेखा से काटकर पूर्वार्द्ध अथवा उत्तरार्द्ध में 'CL' अंकित किया जाता है।

4. रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं संयोजन नियम (Prefix, Suffix & Intervening Holidays)

कर्मचारियों के मध्य सबसे बड़ा संशय अवकाशों के मध्य आने वाले रविवार या राजपत्रित अवकाशों को लेकर रहता है:

  • मध्य में आने वाले अवकाश (Intervening Holidays Rule):
    • यदि दो आकस्मिक अवकाशों के मध्य में कोई रविवार या राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश (Gazetted Holiday) आता है, तो उसे आकस्मिक अवकाश (CL) में नहीं गिना जाता है।
    • उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी ने शनिवार और आगामी सोमवार को CL ली है, तो उसके खाते से केवल 2 दिन की CL कटेगी; मध्य में आने वाला रविवार नहीं गिना जाएगा (बशर्ते कुल अनुपस्थिति निर्धारित सीमा में हो)।
  • प्रीफिक्स एवं सफिक्स (Prefix & Suffix):
    • CL के आगे या पीछे रविवार, राजपत्रित अवकाश, या ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holiday - RH) को बिना किसी बाधा के जोड़ा जा सकता है।
  • दीर्घकालीन नियमित अवकाश (PL/HPL) के साथ संयोजन:
  • पूर्ण प्रतिबंध: आकस्मिक अवकाश (CL) को किसी भी नियमित अवकाश—जैसे उपार्जित अवकाश (PL/EL), अर्धवेतन अवकाश (HPL), या असाधारण अवकाश (EOL)—के साथ संयोजित (Combine) नहीं किया जा सकता।
    • यदि कोई कर्मचारी CL के तुरंत बाद PL लेना चाहता है, तो उसे पहले ड्यूटी जॉइन करनी होगी, अथवा पूर्व में ली गई CL को भी PL में परिवर्तित कराना होगा।

5. एक साथ अधिकतम आकस्मिक अवकाश की विधिक सीमा (Maximum Stretch)

  • अधिकतम सीमा: RSR परिशिष्ट-1 के अनुसार एक समय में सामान्यतः अधिकतम 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश (सार्वजनिक अवकाशों और रविवार को मिलाकर) स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
  • अपवादिक परिस्थितियाँ: असाधारण व्यक्तिगत कठिनाई, गंभीर बीमारी, अथवा विवाह आदि के मामलों में सक्षम कार्यालयाध्यक्ष (Head of Office) अपने विशेष प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 10 दिन से अधिक की संयुक्त अनुपस्थिति को भी अनुमत कर सकता है।

6. अवकाश स्वीकृति की प्रशासनिक प्रक्रिया (Sanctioning Workflow)

[कर्मचारी द्वारा राजकाज (RajKaj) / IFMS 3.0 अथवा लिखित प्रपत्र में आवेदन]
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[कार्यालय सहायक द्वारा CL रजिस्टर में उपलब्ध शेष अवकाशों की जांच]
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[कार्यालयाध्यक्ष (DDO / Head of Office) द्वारा स्वीकृति अनुमोदन]
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[दैनिक उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) में 'CL' अथवा '1/2 CL' दर्ज करना]
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[माह के अंत में वेतन बिल (Pay Bill) में पूर्ण कर्तव्य मानकर वेतन आहरण]

7. DDO एवं कार्यालयाध्यक्ष हेतु चेकलिस्ट (DDO Inspection Checklist)

आकस्मिक अवकाश का संधारण करते समय संस्था प्रधान/DDO को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए:

  • क्या कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय/कैलेंडर वर्ष का पृथक आकस्मिक अवकाश रजिस्टर (CL Register) संधारित है?
  • वर्ष के मध्य कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों के मामले में 1.25 दिन प्रति माह के अनुपात में ही प्रारंभिक कोटा निर्धारित किया गया है?
  • क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में CL को उपार्जित अवकाश (PL) या मेडिकल अवकाश (HPL) के साथ संयोजित नहीं किया गया है?
  • क्या कर्मचारी द्वारा आवेदित ऐच्छिक अवकाश (RH) को CL रजिस्टर में अलग कॉलम में दर्ज किया गया है (CL कोटे से कम तो नहीं किया गया)?
  • 31 दिसंबर को शेष बची CL को शून्य (Nil / Lapsed) कर दिया गया है तथा नए वर्ष (1 जनवरी) को नया 15 दिवसीय कोटा दर्ज किया गया है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के परिशिष्ट-1 तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का एक विश्लेषणात्मक व शैक्षणिक प्रारूप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय अथवा कानूनी विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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