Casual Leave Rules in Hindi: राजस्थान आकस्मिक अवकाश नियम
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RSR Casual Leave Rules in Hindi: राजस्थान सेवा नियम के अनुसार आकस्मिक अवकाश की पूरी जानकारी
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 'आकस्मिक अवकाश' (Casual Leave - CL) सबसे सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण अवकाश है। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के परिशिष्ट-1 (Appendix-1) के खंड-III में आकस्मिक अवकाश का विस्तृत विवरण दिया गया है।
अक्सर कर्मचारियों के मन में सवाल होता है कि एक साल में कितनी CL मिलती हैं और क्या इन्हें अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है? आइए, इन सभी नियमों को विस्तार से समझते हैं।
आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) की प्रमुख विशेषताएँ RSR के अनुसार आकस्मिक अवकाश को 'तकनीकी' रूप से ड्यूटी ही माना जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- संख्या: एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 15 आकस्मिक अवकाश देय होते हैं।
- अवकाश की गणना: मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है, जबकि शिक्षा विभाग (शिक्षकों) के लिए यह 1 जुलाई से 30 जून (शैक्षणिक सत्र) तक होती है।
- अधिकतम सीमा: एक बार में सामान्यतः 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है।
प्रोबेशन काल (Probation Period) में CL के नियम प्रोबेशन ट्रेनी (Probationer Trainee) के लिए CL के नियम थोड़े अलग हैं:
- प्रोबेशनर को भी एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश ही मिलते हैं।
- यदि कर्मचारी ने वर्ष के बीच में कार्यभार ग्रहण किया है, तो उसे उस वर्ष के शेष महीनों के अनुपात में (लगभग 1.25 प्रति माह) CL देय होगी।
- प्रोबेशन में CL के अलावा अन्य कोई अवकाश (जैसे PL या Medical) देय नहीं होता (असाधारण अवकाश को छोड़कर)।
क्या CL के साथ रविवार या राजपत्रित अवकाश जोड़े जा सकते हैं?
हाँ, आकस्मिक अवकाश के आगे या पीछे आने वाले रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को CL में नहीं गिना जाता है।
उदाहरण: यदि आप शुक्रवार और सोमवार की CL लेते हैं और बीच में शनिवार/रविवार की छुट्टी है, तो आपके खाते से केवल 2 CL ही कटेंगी।
आकस्मिक अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम
- आधा दिन (Half Day) CL: राजस्थान में कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश लेने की सुविधा भी दी गई है।
- संयोजन (Combination): आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश (जैसे उपार्जित अवकाश - PL या चिकित्सा अवकाश) के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
- अधिकार नहीं: अवकाश नियम 59 के अनुसार, अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। सक्षम अधिकारी लोक सेवा के हित में इसे अस्वीकार भी कर सकता है।
विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य CL के अलावा 'स्पेशल सीएल' भी मिलती है:
- नसबंदी (Sterilization): पुरुष को 6 दिन और महिला को 14 दिन।
- चुनाव/खेलकूद: राज्य या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर।
- रक्तदान: रक्तदान करने वाले दिन 1 दिन का विशेष अवकाश।
निष्कर्ष आकस्मिक अवकाश का सही रिकॉर्ड रखना प्रत्येक कर्मचारी और आहरण वितरण अधिकारी (DDO) की जिम्मेदारी है। ध्यान रखें कि वर्ष के अंत में बची हुई CL स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, इन्हें अगले वर्ष के खाते में नहीं जोड़ा जा सकता (No Carry Forward)।
Disclaimer: यह जानकारी राजस्थान सेवा नियमों के सामान्य अध्ययन पर आधारित है। किसी भी कानूनी या विभागीय स्पष्टीकरण के लिए मूल RSR नियम पुस्तिका या वित्त विभाग के नवीनतम आदेशों का अवलोकन करें।