Paternity Leave Rules in Hindi: पितृत्व अवकाश नियम
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अब केवल माताएं ही नहीं, बल्कि पिता भी बच्चे के जन्म के समय छुट्टी के हकदार हैं। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के तहत पुरुष कर्मचारियों को 'पितृत्व अवकाश' की सुविधा दी गई है ताकि वे परिवार की जिम्मेदारी साझा कर सकें।
पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश नियम | Paternity Leave in Rajasthan
- अवधि: पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।
- समय सीमा: यह छुट्टी बच्चे के जन्म की संभावित तारीख से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर ही उपभोग किया जा सकता है।
- संतान सीमा: यह लाभ केवल प्रथम दो जीवित संतानों के जन्म पर ही मिलता है।
- वेतन: इस 15 दिन की अवधि में कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्ते मिलते हैं। यदि इसे 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया, तो यह स्वतः समाप्त हो जाती है।
RSR Paternity Leave Rules in Hindi: राजस्थान पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश के नियम
राजस्थान सरकार के पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) एक महत्वपूर्ण सुविधा है। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 103-A के अंतर्गत पुरुष कर्मचारियों को अपने बच्चे के जन्म के समय उसकी देखभाल के लिए यह अवकाश दिया जाता है।
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और पिता बनने वाले हैं, तो यह लेख आपको इस अवकाश से जुड़े सभी कानूनी नियमों को समझने में मदद करेगा।
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) क्या है?
पितृत्व अवकाश वह सवेतन अवकाश (Paid Leave) है जो पुरुष कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसव (Delivery) के समय दिया जाता है। यह अवकाश कर्मचारी को अपने नवजात बच्चे और पत्नी की सहायता करने के लिए मिलता है।
पितृत्व अवकाश के प्रमुख नियम (RSR Rule 103-A) राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पितृत्व अवकाश की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
- अवकाश की अवधि: पुरुष कर्मचारी को अधिकतम 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।
- पात्रता (Eligibility): यह अवकाश केवल उन पुरुष कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।
- समय सीमा: यह अवकाश पत्नी के प्रसव (Delivery) की संभावित तारीख से 15 दिन पहले या प्रसव की तारीख से 3 महीने के भीतर कभी भी लिया जा सकता है।
- नियम: यदि 15 दिन का अवकाश एक साथ नहीं लिया जाता है, तो शेष छुट्टियां लैप्स (Lapse) हो जाती हैं। इसे किश्तों में नहीं तोड़ा जा सकता।
क्या प्रोबेशन काल (Probation Period) में पितृत्व अवकाश मिलता है?
हाँ, राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी (Probationer Trainee) को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश देय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवकाश के कारण आपका प्रोबेशन पीरियड आगे नहीं बढ़ता है।
पितृत्व अवकाश और वेतन (Salary during Leave)
पितृत्व अवकाश के दौरान कर्मचारी को उतना ही वेतन मिलता है जितना उसे ड्यूटी पर रहने के दौरान मिलता (Basic Pay + DA + HRA)। इस अवकाश को कर्मचारी के किसी भी अन्य अवकाश खाते (जैसे PL या CL) से नहीं काटा जाता है। यह एक अलग श्रेणी का अवकाश है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
तृत्व अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को अपने कार्यालय अध्यक्ष (DDO) को आवेदन करना होता है। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने पड़ सकते हैं:
- पत्नी का मेडिकल सर्टिफिकेट या प्रसव का प्रमाण पत्र (Discharge Ticket)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (यदि अवकाश प्रसव के बाद लिया जा रहा है)।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- Q1. क्या अविवाहित पुरुष को पितृत्व अवकाश मिल सकता है? नहीं, यह अवकाश केवल विवाहित पुरुष कर्मचारियों को पत्नी के प्रसव के समय देय है।
- Q2. क्या 15 दिन से ज्यादा पितृत्व अवकाश मिल सकता है? नहीं, RSR नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा 15 दिन ही है।
- Q3. क्या यह अवकाश गोद लिए हुए बच्चे (Adoption) पर मिलता है? हाँ, यदि कर्मचारी ने 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया है, तो उसे भी यह अवकाश मिलता है।