IFMS 3.0 पर यात्रा भत्ता (TA) बिल कैसे बनाएं? पूरी जानकारी

Feb 15, 2026
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राजस्थान सरकार: IFMS 3.0 पर अब ऑनलाइन बनेंगे यात्रा भत्ता (TA) बिल, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अपने यात्रा भत्ता (TA) बिल के लिए पुराने ढर्रे पर निर्भर नहीं रहना होगा। IFMS 3.0 पोर्टल के माध्यम से अब यात्रा भत्ता बिलों की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुगम बना दिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र (दिनांक 13/02/2026) के अनुसार, TA बिल बनाने की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं कि यह नई व्यवस्था क्या है और आपके लिए इसके क्या मायने हैं।

1. महत्वपूर्ण तिथियां: कब से लागू होगी नई व्यवस्था?

IFMS 3.0 पर TA बिल की प्रक्रिया दो चरणों में लागू की जा रही है:

  • पायलट चरण (23 फरवरी 2026 से): शुरुआत में यह व्यवस्था 4 विभागों में लागू होगी: कार्मिक विभाग (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, निरीक्षण विभाग, और स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग।
  • सभी विभागों के लिए (01 मार्च 2026 से): राज्य के अन्य समस्त विभागों और कार्यालयों में 1 मार्च 2026 से TA बिल केवल IFMS 3.0 के माध्यम से ही प्रोसेस होंगे।

नोट: इन तारीखों के बाद PayManager पर यात्रा भत्ता बिल बनाने की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

2. कर्मचारी स्वयं कैसे बनाएंगे बिल? (Step-by-Step)

नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारी को खुद अपना बिल जनरेट करना होगा:

  • Employee Self Service (ESS): कर्मचारी को अपनी SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 के 'Employee Self Service' मॉड्यूल में जाना होगा।
  • विवरण भरें: वहां यात्रा का पूरा विवरण (Journey Details) दर्ज करना होगा।
  • e-Sign: विवरण तैयार होने के बाद कर्मचारी को e-Sign के माध्यम से बिल को अपने आहरण वितरण अधिकारी (DDO) को फॉरवर्ड करना होगा।

3. कार्यालय स्तर पर क्या होगी प्रक्रिया?

एक बार कर्मचारी द्वारा बिल फॉरवर्ड करने के बाद, कार्यालय में इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:

  • मेकर (Maker): कर्मचारी का बिल DDO कार्यालय के 'Maker' की 'My Task List' में दिखाई देगा।
  • चेकर और अप्रूवर: सिस्टम पर मेकर, चेकर और अप्रूवर की त्रि-स्तरीय व्यवस्था रहेगी।
  • लेखाकर्मी की भूमिका: जहाँ लेखाकर्मी पदस्थापित हैं, वहां उन्हें अनिवार्य रूप से 'चेकर' बनाया जाएगा ताकि गणना में शुद्धता रहे।
  • कोषालय को प्रेषण: DDO द्वारा बिल की जांच के बाद उसे Digital Signature या e-Sign कर ऑनलाइन ही कोषालय (Treasury) को भेजा जाएगा।

 

4. तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग

यदि आपको बिल बनाने में कोई समस्या आती है, तो सरकार ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 0141-2924794 / 0141-2924795
  • ई-मेल: employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in
  • प्रशिक्षण: सभी विभागों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम 'निदेशक कोष एवं लेखा' द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

निष्कर्ष

IFMS 3.0 की यह नई पहल न केवल बिलों के भुगतान में तेजी लाएगी, बल्कि कागजी कार्यवाही को कम कर सिस्टम में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी। सभी कर्मचारी समय रहते अपनी एसएसओ आईडी और ई-साइन की प्रक्रिया की जांच कर लें ताकि मार्च से बिल बनाने में कोई परेशानी न हो।

Download Order PDF From Here : IFMS 3.0 TA Bill Order

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