Study Leave Rules in Hindi: राजस्थान अध्ययन अवकाश नियम 2026
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RSR Study Leave Rules in Hindi: राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश के नियम
राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश (Study Leave) की सुविधा प्रदान करती है। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 110 से 126 तक अध्ययन अवकाश का विस्तृत विवरण दिया गया है।
यह अवकाश अन्य सामान्य छुट्टियों से अलग है क्योंकि इसकी स्वीकृत प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है और इसमें सरकार के प्रति एक बॉन्ड (Bond) भी भरना पड़ता है।
अध्ययन अवकाश (Study Leave) क्या है?
अध्ययन अवकाश वह विशेष अवकाश है जो किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से संबंधित तकनीकी या वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जिससे भविष्य में सरकार को लाभ हो सके।
पात्रता और प्रमुख शर्तें (Eligibility Criteria)
अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:
- न्यूनतम सेवा: कर्मचारी की कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए।
- उपयोगिता: अध्ययन का विषय कर्मचारी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।
- आयु सीमा: सामान्यतः यह अवकाश उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता जो अगले 3 साल में सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले हैं।
- प्रोबेशन काल: प्रोबेशनर ट्रेनी को अध्ययन अवकाश देय नहीं होता है।
अध्ययन अवकाश की अवधि (Maximum Duration)
RSR नियमों के अनुसार, अध्ययन अवकाश की समय सीमा इस प्रकार है:
- एक बार में: अधिकतम 12 महीने।
- संपूर्ण सेवाकाल में: अधिकतम 24 महीने (2 वर्ष)।
अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन (Salary during Study Leave)
अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी को अवकाश वेतन (Leave Salary) देय होता है, जिसमें मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (DA) शामिल होता है। हालांकि, इस दौरान मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य विशेष भत्ते मिलने की शर्तें विभाग के नियमों पर निर्भर करती हैं।
बॉन्ड और सेवा की शर्त (Bond and Service Condition)
अध्ययन अवकाश की स्वीकृति से पहले कर्मचारी को एक बॉन्ड (Bond) भरना पड़ता है। इसके अनुसार:
- अध्ययन अवकाश से लौटने के बाद कर्मचारी को कम से कम 3 वर्ष तक सरकार की सेवा करना अनिवार्य है।
- यदि कर्मचारी अवकाश के बाद त्यागपत्र देता है या सेवा में नहीं लौटता है, तो उसे अवकाश के दौरान प्राप्त वेतन और भत्ते सरकार को वापस लौटाने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- अनुमति: उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) आवश्यक है।
- स्वीकृति: अध्ययन अवकाश केवल विभागाध्यक्ष या वित्त विभाग की सहमति से ही स्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रमाण: पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद कर्मचारी को परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र विभाग में जमा करना होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- Q1. क्या पीएचडी (PhD) के लिए अध्ययन अवकाश मिल सकता है? हाँ, यदि शोध का विषय आपके विभाग के कार्यों के लिए उपयोगी है, तो विभागाध्यक्ष की अनुमति से अवकाश मिल सकता है।
- Q2. क्या विदेश में पढ़ाई के लिए भी यह अवकाश मिलता है? हाँ, विशेष अनुमति और बॉन्ड की शर्तों के साथ विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- Q3. क्या अध्ययन अवकाश सेवा अवधि (Service Period) में गिना जाता है? हाँ, इसे पेंशन और वेतन वृद्धि (Increment) के प्रयोजन के लिए सेवा अवधि में गिना जाता है।
निष्कर्ष अध्ययन अवकाश राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने करियर को नई ऊँचाई पर ले जाने का एक सुनहरा अवसर है। यदि आप भी उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, तो RSR नियम 110-126 का गहराई से अध्ययन जरूर करें।