Child Care Leave Rules in Hindi: राजस्थान महिला कर्मचारी CCL नियम
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Rajasthan Child Care Leave (CCL) Rules: चाइल्ड केयर लीव नियम (RSR Rule 103C), 730 दिन की पात्रता, सैलरी स्लैब एवं एकल पुरुष प्रावधान
राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत महिला राज्य कर्मचारियों तथा एकल पुरुष कर्मचारियों को अपने बच्चों के पालन-पोषण, गंभीर बीमारी अथवा शैक्षणिक आवश्यकताओं (जैसे बोर्ड परीक्षा) के समय देखभाल हेतु चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave - CCL) का विशिष्ट वैधानिक प्रावधान किया गया है।
अक्सर कर्मचारियों और संस्था प्रधानों (DDO) के मध्य यह संशय रहता है कि क्या CCL पूरे 730 दिन तक शत-प्रतिशत वेतन पर मिलती है, एक कैलेंडर वर्ष में इसे अधिकतम कितनी बार लिया जा सकता है, एक बार में न्यूनतम कितने दिनों की CCL अनिवार्य है, तथा प्रोबेशन काल में इसे लेने पर स्थायीकरण (Confirmation) पर क्या प्रभाव पड़ता है।
यह संदर्भ मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के नियम 103C, वित्त विभाग की मूल अधिसूचना संख्या F. 1(6)FD/Rules/2011 (दिनांक 22.05.2018) एवं संशोधन अधिसूचना (दिनांक 31.07.2020) के अनुसार CCL की पात्रता, अवकाश वेतन गणना, DDO स्वीकृति की वरीयता और सेवा पुस्तिका संधारण का संपूर्ण प्रशासनिक व विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
1. विधिक आधार एवं पात्रता की शर्तें (Statutory Framework)
- RSR नियम 103C — चाइल्ड केयर लीव: राजस्थान सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2018 के तहत RSR में नियम 103C अंतःस्थापित कर CCL का प्रावधान लागू किया गया।
- पात्र कार्मिक (Eligible Employees):
- राज्य सेवा में कार्यरत समस्त महिला कर्मचारी (नियमित/स्थायी)।
- एकल पुरुष कर्मचारी (Single Male Employee): वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अनुसार अविवाहित (Unmarried), विदुर (Widower), अथवा विधिक रूप से तलाकशुदा (Divorcee) पुरुष कार्मिक भी CCL हेतु पात्र हैं।
- संतानों की सीमा एवं आयु निर्धारण:
- यह अवकाश कर्मचारी के प्रथम दो जीवित बच्चों (First Two Surviving Children) की देखभाल हेतु ही देय होता है।
- सामान्य संतान: बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- दिव्यांग संतान (Differently-abled Child): यदि संतान न्यूनतम 40% दिव्यांग है (सक्षम मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र), तो उसकी आयु 22 वर्ष तक होने पर भी CCL स्वीकृत की जा सकती है।
- संपूर्ण सेवाकाल में कुल अवधि: एक कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवाकाल (Entire Service Career) के दौरान अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) की CCL स्वीकृत की जा सकती है।
2. अवकाश वेतन संरचना: 100% बनाम 80% वेतन नियम (Leave Salary Structure)
वित्त विभाग के नियमों के अनुसार 730 दिन की CCL के दौरान मिलने वाले वेतन को दो अलग-अलग चरणों (Tiers) में विभाजित किया गया है:
| CCL का चरण / अवधि (CCL Period) | देय अवकाश वेतन (Leave Salary Payable) | भत्तों की स्थिति (Allowances) |
| प्रथम 365 दिवस (Day 1 to 365) | 100% पूर्ण वेतन (Full Basic Pay) | अवकाश पर जाने से पूर्व आहरित मूल वेतन के बराबर + उस पर नियमानुसार DA एवं HRA। |
| अगले 365 दिवस (Day 366 to 730) | 80% वेतन (80% of Basic Pay) | मूल वेतन का 80% अवकाश वेतन के रूप में देय + उस 80% राशि पर तत्कालीन दर से DA व HRA। |
महत्वपूर्ण बिंदु: CCL अवधि के दौरान नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि (1 जुलाई) की अर्हक सेवा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।
3. CCL उपभोग की महत्वपूर्ण सीमाएँ एवं प्रतिबंध (Key Operational Rules)
CCL सामान्य अवकाशों से भिन्न है, अतः इसके उपभोग हेतु कुछ सख्त प्रशासनिक सीमाएँ निर्धारित हैं:
- न्यूनतम अवधि (Minimum 5 Days Rule): एक बार में कम से कम 5 दिन से कम की CCL कभी भी स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- वार्षिक सीमा (Maximum 3 Spells in a Calendar Year): एक कैलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कर्मचारी अधिकतम 3 बार (Three Spells) ही CCL ले सकता है।
- दो कैलेंडर वर्षों का क्रॉसिंग: यदि कोई अवकाश दिसंबर में शुरू होकर जनवरी तक चलता है, तो उसे उस कैलेंडर वर्ष में गिना जाएगा जिसमें वह अवकाश प्रारंभ हुआ था।
- सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार: CCL की गणना में उसके बीच में अथवा आगे-पीछे आने वाले रविवार और राजपत्रित अवकाश भी शामिल माने जाते हैं।
- अधिकार के रूप में दावा वर्जित (Not a Matter of Right): RSR 103C के तहत CCL कर्मचारी का विधिक अधिकार नहीं है। कार्यालयाध्यक्ष प्रशासनिक अनिवार्यता या परीक्षा/चुनावी ड्यूटी के दौरान इसे अस्वीकृत कर सकता है। बिना पूर्व स्वीकृति के CCL पर प्रस्थान करना गंभीर अनुशासनहीनता (Unauthorised Absence) माना जाता है।
- कार्यालय में अधिकतम कोटा (20% Limit): किसी भी कार्यालय में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के 20% से अधिक कार्मिकों को एक ही समय में एक साथ CCL स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए, ताकि राजकीय कार्य बाधित न हो।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों (Probationers) हेतु विशेष प्रावधान
- सामान्यतः गैर-पात्रता: प्रोबेशनर-ट्रेनी को सामान्य परिस्थितियों में CCL देय नहीं होती।
- अपरिहार्य एवं असाधारण परिस्थितियां: यदि किसी महिला प्रोबेशनर के बच्चे की जानलेवा बीमारी अथवा अत्यधिक गंभीर स्थिति में विभागाध्यक्ष (HOD) द्वारा विशिष्ट विचार कर CCL स्वीकृत की जाती है, तो:
- प्रोबेशन का विस्तार: कर्मचारी का प्रोबेशन काल उपभोग किए गए CCL के दिनों के बराबर आगे खिसक (Extend हो) जाएगा।
- इसके परिणामस्वरूप उसका नियमित वेतनमान और स्थायीकरण भी उतने ही दिनों के लिए विलंबित होगा।
5. छात्रावास (Hostel) एवं परीक्षा संबंधी विशेष शर्तें
- बोर्ड परीक्षा हेतु CCL: सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बच्चे के शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु CCL आवेदित की जा सकती है। आवेदन के साथ परीक्षा का अधिकृत टाइम-टेबल संलग्न करना आवश्यक है।
- छात्रावास में रहने वाले बच्चे (Child in Hostel): यदि बच्चा किसी स्कूल/कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, तो महिला कार्मिक को स्पष्ट रूप से लिखित विवरण देना होगा कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे की देखभाल हेतु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति किस प्रकार अनिवार्य है। संतुष्ट होने पर ही अवकाश स्वीकृत होगा।
6. आवेदन एवं स्वीकृति की प्रशासनिक प्रक्रिया (Workflow)
[कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (CCL Application Form) में आवेदन प्रस्तुत करना] │ ▼ [संलग्नक: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बीमारी का पर्चा/परीक्षा समय-सारिणी/दिव्यांगता सर्टिफिकेट] │ ▼ [DDO द्वारा कार्यालय में 20% स्टाफ सीमा एवं चालू वर्ष में 3 स्पेल की जांच] │ ▼ [सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक CCL स्वीकृति आदेश जारी करना] │ ▼ [सेवा पुस्तिका (Service Book) में निर्धारित CCL प्रपत्र चस्पा कर कटौती इंद्राज करना]
7. DDO एवं आहरण संवितरण अधिकारी हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Checklist)
CCL का वेतन बिल बनाते समय तथा सेवा पुस्तिका संधारण के समय DDO को निम्नलिखित जांच अवश्य करनी चाहिए:
- क्या कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश कम से कम 5 दिन का है और चालू कैलेंडर वर्ष में यह तीसरा स्पेल या उससे कम है?
- बच्चे की जन्म तिथि के अनुसार आयु 18 वर्ष से कम (दिव्यांग होने पर 22 वर्ष से कम) होने का सत्यापन स्कूल/जन्म प्रमाण पत्र से कर लिया गया है?
- क्या कर्मचारी के कुल CCL खाते (730 दिन) में से उपभोग किए जा चुके दिनों का सही ट्रैक रखा गया है?
- यदि कर्मचारी 365 दिन से अधिक की CCL पर है, तो क्या वेतन बिल में मूल वेतन को 80% दर पर आहरित किया गया है?
- क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि CCL को उपार्जित अवकाश (PL) या अर्धवेतन अवकाश (HPL) खाते से नहीं काटा गया है?
- सेवा पुस्तिका में CCL का निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर उस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं?
अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के नियम 103C तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय अथवा कानूनी विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।