Child Care Leave Rules in Hindi: राजस्थान महिला कर्मचारी CCL नियम
Jan 28, 2026
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राजस्थान में चाइल्ड केयर लीव (CCL) क्या है?
एक संक्षिप्त परिचय दें कि यह अवकाश बच्चों की बीमारी या परीक्षाओं के समय देखभाल के लिए दिया जाता है। (RSR के नियम 103-C का उल्लेख करें)।
CCL के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
- यह केवल महिला सरकारी कर्मचारियों को देय है।
- अविवाहित पुरुष/विधुर/तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी भी इसके पात्र हैं (नवीनतम संशोधनों के अनुसार)।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए (दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु सीमा लागू नहीं है)।
CCL से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम
- अधिकतम अवधि: पूरी सेवाकाल में 720 दिन।
- स्पेल (Spells): एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ली जा सकती है।
- न्यूनतम अवधि: एक बार में कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य है।
- वेतन (Salary): पहले 365 दिन 100% वेतन, और अगले 365 दिन 80% वेतन देय होता है (नियमों में आए हालिया बदलावों को स्पष्ट करें)।
- परिवीक्षा काल (Probation): प्रोबेशन के दौरान CCL सामान्यतः नहीं मिलती, केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत होती है।
CCL आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट।
- परीक्षा की स्थिति में डेट-शीट (Date sheet)।
| नियम का नाम | विवरण |
| अधिकतम छुट्टियाँ | 720 दिन (संपूर्ण सेवाकाल) |
| एक वर्ष में अधिकतम बार | 3 स्पेल (Spells) |
| बच्चे की आयु सीमा | 18 वर्ष (सामान्य), दिव्यांग हेतु कोई सीमा नहीं |
| अवकाश का प्रकार | सवेतन अवकाश (Salary Payable) |
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