Rajasthan Service Rules HRA Rules: Calculation & Guidelines

Aug 31, 2026
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Rajasthan House Rent Allowance (HRA) Rules: मकान किराया भत्ता नियम, गणना फॉर्मूला, Y/Z शहर वर्गीकरण एवं पति-पत्नी नियम

राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत राज्य कर्मचारियों को पदस्थापन स्थान पर आवास व्यवस्था हेतु प्रतिमाह मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance - HRA) स्वीकृत किया जाता है।

कर्मचारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों (DDO) के मध्य अक्सर यह संशय रहता है कि राजस्थान में HRA की दरें किस शहर के अनुसार तय होती हैं, महंगाई भत्ता (DA) 50% से अधिक होने पर HRA 10% और 20% कब से प्रभावी होता है, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में एक ही स्टेशन पर पदस्थापित हों तो HRA किसे मिलेगा, तथा क्या स्वयं के या पैतृक मकान में रहने पर भी मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए किराया रसीद (Rent Receipt) लगाना अनिवार्य है।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के परिशिष्ट-9 (Appendix IX - HRA Rules), वित्त विभाग (नियम प्रभाग) की मूल अधिसूचना संख्या F. 12(6)FD/Rules/2017 (दिनांक 30.10.2017) और 7वें वेतन आयोग (RCS Revised Pay Rules 2017) के नवीनतम संशोधनों के अनुसार HRA की पात्रता, गणना, कटौती और प्रशासनिक नियमों का संपूर्ण विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं शहरों का वर्गीकरण (Statutory Framework & City Classification)

  • RSR परिशिष्ट 9 (Appendix IX): राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट-9 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों हेतु मकान किराया भत्ता नियम विहित हैं।
  • 7वें वेतन आयोग में वर्गीकरण: राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के साथ ही राज्य के शहरों और कस्बों को दो श्रेणियों (Categories) में वर्गीकृत किया गया है:
    • 'Y' श्रेणी शहर (5 प्रमुख नगर निगम क्षेत्र): जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर।
    • 'Z' श्रेणी क्षेत्र (शेष समस्त राजस्थान): उपर्युक्त 5 शहरों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिला मुख्यालय, तहसीलें, पंचायत समितियाँ और ग्रामीण क्षेत्र।

2. HRA की दरें एवं महंगाई भत्ते (DA) से लिंकिंग का नियम

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 7वें वेतन आयोग में HRA की दरें कर्मचारी के पे-मैट्रिक्स मूल वेतन (Basic Pay) पर निर्धारित की जाती हैं:

शहर की श्रेणी (City Category) शामिल क्षेत्र / शहर आधार दरें (Base HRA Rate) DA 50% पार होने पर संशोधित दरें (Revised HRA)
'Y' श्रेणी (Y-Class Cities) जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर (शहरी सीमा) 18% of Basic Pay 20% of Basic Pay
'Z' श्रेणी (Z-Class Cities/Villages) शेष सभी जिले, कस्बे एवं ग्रामीण क्षेत्र 9% of Basic Pay 10% of Basic Pay

DA 50% होने पर स्वतः संशोधन का नियम:

  • वित्त विभाग के नियमों के अनुसार जब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 50% या उससे अधिक हो जाता है, तो HRA की दरों में स्वतः संशोधन का प्रावधान लागू होता है।
  • इसके तहत 'Y' श्रेणी शहरों हेतु दर 18% से बढ़कर 20% तथा 'Z' श्रेणी क्षेत्रों हेतु दर 9% से बढ़कर 10% हो जाती है।

3. HRA की गणितीय गणना (Worked Calculation Examples)

HRA की गणना केवल कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) पर की जाती है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) या अन्य कोई विशेष भत्ता शामिल नहीं किया जाता।

Monthly HRA = (Basic Pay x Applicable Percentage (9%, 10%, 18%, या 20%)) / 100

उदाहरण 1: ग्रामीण क्षेत्र ('Z' Class) में पदस्थापित अध्यापक

  • पद: वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) — Level L-10
  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹ 38,000/-
  • पदस्थापन स्थान: ग्रामीण विद्यालय ('Z' श्रेणी - मान लेते हैं 9% दर)
  • मासिक HRA: $38,000 x 9 / 100 = ₹ 3,420/- प्रति माह

उदाहरण 2: जयपुर नगर निगम क्षेत्र ('Y' Class) में पदस्थापित कनिष्ठ सहायक

  • पद: कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant / LDC) — Level L-5
  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹ 24,000/-
  • पदस्थापन स्थान: जयपुर शहर ('Y' श्रेणी - मान लेते हैं 18% दर)
  • मासिक HRA: $24,000x 18 / 100  = ₹ 4,320/-  प्रति माह

4. पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर HRA के नियम (Spouse Rules)

यदि पति और पत्नी दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्वायत्तशासी निकाय (Board/Corporation) या पंचायती राज सेवा में कार्यरत हैं:

परिस्थिति (Scenario) HRA की विधिक स्थिति (Entitlement) विधिक आधार / शर्तें
दोनों एक ही स्टेशन पर पदस्थापित हैं (निजी/किराए के मकान में) दोनों को नियमानुसार HRA देय 7वें वेतन आयोग के वर्तमान नियमों के तहत यदि दोनों एक ही निजी या किराए के मकान में साथ रहते हैं, तब भी दोनों अपने-अपने मूल वेतन पर HRA आहरित कर सकते हैं।
किसी एक को सरकारी आवास आवंटित है दोनों में से किसी को भी HRA नहीं मिलेगा यदि पति या पत्नी में से किसी एक को भी सरकारी क्वार्टर (Government Accommodation) आवंटित है, तो दोनों में से कोई भी HRA आहरित करने हेतु पात्र नहीं होगा।
दोनों अलग-अलग स्टेशनों पर पदस्थापित हैं दोनों को पूर्ण HRA देय यदि दोनों अलग-अलग शहरों/मुख्यालयों पर रहते हैं और सरकारी आवास नहीं लिया है, तो दोनों अपने-अपने स्टेशन की दर के अनुसार HRA प्राप्त करेंगे।

5. स्वयं के मकान / पैतृक मकान में निवास संबंधी नियम

  • किराया रसीद की आवश्यकता नहीं (No Rent Receipt Required): राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट-9 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने स्वयं के मकान, पत्नी/पति के मकान, अथवा माता-पिता के पैतृक मकान में निवास करता है, तब भी वह नियमानुसार पूर्ण HRA प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। इसके लिए किसी किराए के अनुबंध या रसीद की आवश्यकता नहीं होती।
  • निवास का स्टेशन से संबंध (8 किमी का नियम): यदि कर्मचारी का निवास स्थान उसके कार्यस्थल (कार्यालय) से 8 किलोमीटर की परिधि से बाहर है, परंतु वह प्रतिदिन आवागमन (Daily Commute) करता है और मुख्यालय छोड़ने की सक्षम अनुमति रखता है, तो उसे उसके पदस्थापन कार्यालय के स्टेशन की दर के अनुसार HRA स्वीकृत किया जाता है।

6. किन परिस्थितियों में HRA देय नहीं होता (Non-Admissible Cases)

  1. सरकारी आवास का आवंटन: कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित होने पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से HRA बंद हो जाता है।
  2. आवंटित सरकारी आवास लेने से इनकार करना: यदि किसी अनिवार्य आवासीय पद (जैसे हॉस्टल वार्डन, जेलर) पर पदस्थापित कर्मचारी आवंटित सरकारी क्वार्टर में रहने से इनकार करता है, तो उसे निजी मकान में रहने पर भी कोई HRA देय नहीं होगा।
  3. असाधारण अवकाश (EOL Without Pay): यदि कर्मचारी बिना वेतन के असाधारण अवकाश पर रहता है, तो उस अवधि का कोई HRA आहरित नहीं किया जाता।
  4. सीधी भर्ती वाले प्रोबेशनर-ट्रेनी: प्रोबेशन काल के दौरान नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) पाने वाले नए कार्मिकों को अलग से HRA देय नहीं होता (जब तक कि उन्होंने RSR नियम 24-26 के तहत पूर्व पद का वेतन संरक्षित न कराया हो)।

7. DDO एवं आहरण संवितरण अधिकारी हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (DDO Inspection Checklist)

वेतन बिल (Pay Bill / PayManager / IFMS 3.0) में HRA पास करते समय DDO को निम्नलिखित जांच करनी चाहिए:

  • क्या कर्मचारी का पदस्थापन स्थान सही 'Y' अथवा 'Z' श्रेणी में वर्गीकृत है?

  • क्या HRA की गणना केवल मूल वेतन (Basic Pay) पर की गई है (DA या विशेष वेतन को जोड़कर तो नहीं की गई)?

  • क्या कर्मचारी से इस आशय का वार्षिक घोषणा पत्र (Declaration Form) प्राप्त कर लिया गया है कि वह किसी सरकारी आवास में निवासरत नहीं है?

  • यदि कर्मचारी के जीवनसाथी (Spouse) को सरकारी आवास आवंटित है, तो क्या सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारी का HRA शून्य (Zero) रखा गया है?

  • स्थानांतरण के समय क्या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में HRA आहरण की अंतिम तिथि और श्रेणी स्पष्ट दर्ज है?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के परिशिष्ट-9 तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय अथवा कानूनी विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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