Special Casual Leave (SCL) Rules: Easy Explanation

Aug 31, 2026
Advertisement
Table of Contents

Special Casual Leave (SCL) Rules in Rajasthan: विशेष आकस्मिक अवकाश नियम, पात्रता तालिका एवं RSR प्रावधान

राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारियों को सामान्य आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL) के अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट सार्वजनिक, राष्ट्रीय, चिकित्सीय एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जो विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उसे विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave - SCL) कहा जाता है।

यह अवकाश कर्मचारी के सामान्य अवकाश खाते (Leave Account) से नहीं काटा जाता और इसे उपार्जित अवकाश (PL) या अर्धवेतन अवकाश (HPL) की तरह डेबिट नहीं किया जाता है।

यह विस्तृत संदर्भ गाइड राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 (Part-I, Appendix I / परिशिष्ट-1) तथा वित्त विभाग के नवीनतम परिपत्रों के अनुसार SCL की श्रेणियों, अधिकृत दिवसों की संख्या, स्वीकृति अधिकारी (Sanctioning Authority) और DDO सत्यापन नियमों का संपूर्ण विधिक विवरण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं मूल नियम (Statutory Framework)

  • RSR परिशिष्ट 1 (Appendix I): विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट-1 के तहत शासित होता है।
  • अवकाश खाते पर प्रभाव (Non-Debitable Nature): SCL स्वीकृत किए जाने पर कर्मचारी के सामान्य आकस्मिक अवकाश (15 दिन CL) अथवा उपार्जित अवकाश (PL/EL) खाते में से कोई कटौती नहीं होती। सेवा पुस्तिका में इसका केवल आदेश क्रमांक व प्रयोजन दर्ज किया जाता है।
  • कर्तव्य का दर्जा (Treated as Duty for Allowances): SCL अवधि को सेवा की निरंतरता माना जाता है तथा इस दौरान पूर्ण वेतन एवं भत्ते नियमित रूप से देय होते हैं।
  • संयोजन (Combination with other leaves): विशेष आकस्मिक अवकाश को सामान्य आकस्मिक अवकाश (CL) अथवा सार्वजनिक अवकाश/रविवार के साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु इसे सामान्यतः नियमित दीर्घकालीन अवकाश (जैसे PL अथवा HPL) के साथ मिलाकर स्वीकृत नहीं किया जाता (चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर)।

2. विशेष आकस्मिक अवकाश (SCL) की प्रमुख श्रेणियाँ एवं अधिकृत दिवस (Entitlement Table)

वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग (DoP) के आदेशों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुमत दिवसों की विधिक सीमा निम्नानुसार है:

प्रयोजन / श्रेणी (Purpose / Event) अनुमत दिवस (Admissible Days) आवश्यक प्रमाण पत्र / संलग्नक
पुरुष नसबंदी (Vasectomy Operation) अधिकतम 6 कार्य दिवस अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/सर्जन का नसबंदी प्रमाण पत्र।
महिला नसबंदी (Tubectomy Operation) अधिकतम 14 कार्य दिवस चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अस्पताल डिस्चार्ज एवं ऑपरेशन प्रमाण पत्र।
पत्नी की नसबंदी पर पुरुष कार्मिक को अधिकतम 7 कार्य दिवस पत्नी के ऑपरेशन का चिकित्सीय प्रमाण पत्र एवं देखभाल हेतु प्रार्थना पत्र।
आईयूडी (IUD / Cu-T) निवेशन (महिला कार्मिक) 1 कार्य दिवस (जिस दिन निवेशन हो) अधिकृत क्लिनिक/अस्पताल का पर्चा/प्रमाण पत्र।
रक्तदान (Voluntary Blood Donation) 1 कार्य दिवस (रक्तदान के दिन) राजकीय/रेडक्रॉस मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक द्वारा जारी डोनर कार्ड/प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ अधिकतम 30 दिवस (एक कैलेंडर वर्ष में) राष्ट्रीय/राज्य खेल परिषद (Sports Council) या मान्यता प्राप्त महासंघ का आधिकारिक आमंत्रण।
मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के वार्षिक अधिवेशन अधिकतम 10 दिवस प्रति वर्ष मान्यता प्राप्त महासंघ के अधिकृत पदाधिकारी (प्रतिनिधि) होने का प्रमाण पत्र।
सिविल डिफेंस / होमगार्ड्स प्रशिक्षण वास्तविक प्रशिक्षण अवधि होमगार्ड्स/सिविल डिफेंस कमांडेंट द्वारा जारी ड्यूटी/प्रशिक्षण आदेश।
विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) कार्मिकों हेतु 10 कार्य दिवस प्रति वर्ष कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर, व्हीलचेयर मरम्मत, या चिकित्सीय जांच हेतु।

3. परिवार कल्याण नियोजन संबंधी विस्तृत नियम (Family Planning SCL)

राज्य में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए RSR में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं:

  1. पुनः नसबंदी (Recanalization Operation): यदि दुर्भाग्यवश किसी संतान की मृत्यु के पश्चात कार्मिक पुनः नसबंदी (रिकैनलाइजेशन) का ऑपरेशन करवाता है, तो अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि अथवा अधिकतम 21 दिन तक का SCL स्वीकृत किया जा सकता है (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)।
  2. जटिलता (Post-Operation Complications): यदि नसबंदी ऑपरेशन के बाद कोई गंभीर संक्रमण अथवा चिकित्सीय जटिलता उत्पन्न होती है, जिसके कारण कर्मचारी ड्यूटी पर आने में असमर्थ हो, तो अतिरिक्त अवधि को चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर SCL के रूप में बढ़ाया जा सकता है।

4. खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु SCL (Sports & Tournaments)

राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए दिशानिर्देश:

  • मान्यता प्राप्त संस्थाएं: खेल आयोजन केवल भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), राष्ट्रीय खेल महासंघों, या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। किसी निजी क्लब या अनाधिकृत टूर्नामेंट में भाग लेने पर SCL देय नहीं होता।
  • यात्रा समय (Transit Time): स्वीकृत 30 दिवस की वार्षिक सीमा में प्रतियोगिता स्थल तक जाने एवं आने का वास्तविक यात्रा समय भी सम्मिलित माना जाता है।
  • कोचिंग कैंप: राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित किए जाने वाले आधिकारिक कोचिंग शिविरों (Official Coaching Camps) की अवधि भी इस 30 दिवस की सीमा के भीतर SCL के रूप में मान्य होती है।

5. विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया (Sanctioning Workflow)

[कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना]
                         │
                         ▼
[प्रयोजन से संबंधित मूल दस्तावेज संलग्न करना (मेडिकल प्रमाण पत्र / आमंत्रण पत्र / डोनर रसीद)]
                         │
                         ▼
[कार्यालय सहायक द्वारा RSR Appendix-I के नियमों व पूर्व वर्ष में उपभोग की गई सीमा की जांच]
                         │
                         ▼
[सक्षम प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष / Head of Office / DDO) द्वारा औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी करना]
                         │
                         ▼
[कार्यालय उपस्थिति पंजिका (Attendance Register) में 'SCL' दर्ज करना]
                         │
                         ▼
[सेवा पुस्तिका (Service Book) के विशेष अवकाश विवरण में आदेश क्रमांक की प्रविष्टि]

6. DDO एवं आहरण संवितरण अधिकारी हेतु ऑडिट चेकलिस्ट (Inspection Checklist)

SCL स्वीकृत करते समय अथवा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज करते समय DDO को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए:

  • क्या प्रस्तुत किया गया नसबंदी अथवा रक्तदान प्रमाण पत्र किसी अधिकृत राजकीय चिकित्सालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी है?
  • क्या खेलकूद SCL के मामले में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 30 दिन की विधिक सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा?
  • कर्मचारी संघों के अधिवेशन के मामले में क्या संगठन कार्मिक विभाग (DoP) से विधिवत मान्यता प्राप्त (Recognized Association) है?
  • क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि SCL के दिनों को कर्मचारी के 15 दिवस के सामान्य आकस्मिक अवकाश (CL) रजिस्टर से तो नहीं काट लिया गया?
  • उपस्थिति पंजिका में स्पष्ट रूप से 'SCL' दर्ज किया गया है (सामान्य 'L' या 'CL' नहीं)?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के परिशिष्ट-1 एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय अथवा कानूनी विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों एवं परिपत्रों (finance.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

Advertisement