राजस्थान पदोन्नति अनुभव छूट नियम 2026-27: DOP Notification

Aug 29, 2026
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राजस्थान पदोन्नति अनुभव में छूट: कार्मिक विभाग (DOP) ने जारी किया नया नोटिफिकेशन | Promotion Experience Relaxation Rules 2026-27

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel - A-II) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति (Promotion) के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचना (Notification No. F. 7(4) DOP/A-II/2023/04341) जारी की है।

राज्यपाल की स्वीकृति से संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक (Proviso to Article 309) के तहत राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए गए हैं। यह संशोधन वर्ष 2026-27 के दौरान होने वाली डीपीसी (DPC) और पदोन्नतियों के लिए कार्य अनुभव (Experience) में बड़ी राहत प्रदान करता है।

इस लेख में हम इस नए आदेश की मुख्य बातों, पात्रता की शर्तों, छूट की सीमा और इससे प्रभावित होने वाले 120 से अधिक सेवा नियमों (Service Rules) का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

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मुख्य बिंदु: एक नज़र में (At a Glance)

विवरण आधिकारिक जानकारी
जारीकर्ता विभाग कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार
अधिसूचना क्रमांक No. F. 7(4) DOP/A-II/2023/04341
प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2026 (01.04.2026 से लागू मानेंगे
लागू वर्ष वित्तीय/चयन वर्ष 2026-27 के लिए
अनुभव में छूट (Relaxation) अधिकतम 2 वर्ष (विशिष्ट मामलों में 1 वर्ष
संबंधित सेवा नियम राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक और RPSC सेवा के 124+ नियम

पदोन्नति अनुभव में छूट के नियम एवं शर्तें (Rules & Conditions)

कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2026-27 के दौरान यदि निचले पद पर निर्धारित अनुभव वाले पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्तियां नहीं भरी जा पा रही हैं, तो निम्नलिखित छूट दी जाएगी:

  1. 2 वर्ष तक की छूट: यदि किसी पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव 3 वर्ष या उससे अधिक है और निचले पद पर पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभव में अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
  2. 1 वर्ष की छूट (विशेष स्थिति): जहाँ पदोन्नति के लिए न्यूनतम निर्धारित अनुभव केवल 2 वर्ष ही है, वहाँ अनुभव में केवल 1 वर्ष की ही छूट प्रदान की जाएगी।
  3. पूर्व में छूट न ली हो (Non-Availment Condition): यह छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलेगी जिन्होंने वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान पदोन्नति के लिए अनुभव में कोई भी छूट प्राप्त नहीं की है।
  4. प्रोबेशन काल में छूट नहीं: प्रोबेशन अवधि (Probation Period) के दौरान कोई भी कर्मचारी पदोन्नति का पात्र नहीं होगा।
  5. वरिष्ठता विवाद समाधान: यदि पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों की सूची (Eligibility List) बनाते समय वरिष्ठता (Seniority) को लेकर कोई कठिनाई या विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला निर्णय हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को भेजा जाएगा।

कौन-कौन सी सेवाएँ (Service Rules) इस संशोधन से आच्छादित हैं?

यह संशोधन राजस्थान सरकार की लगभग सभी प्रमुख राज्य सेवाओं (State Services), अधीनस्थ सेवाओं (Subordinate Services), मंत्रालयिक सेवाओं (Ministerial Services) और आरपीएससी (RPSC) सेवा नियमों में जोड़ा गया है।

प्रमुख राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (Selected Major Services):

  • प्रशासनिक व पुलिस सेवाएँ: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान पुलिस सेवा (RPS), राजस्थान लेखा सेवा (AcS), राजस्थान सचिवालय सेवा।
  • तकनीकी व अभियांत्रिकी सेवाएँ: पीडब्ल्यूडी (B&R), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHED), सिंचाई, विद्युत निरीक्षक और भू-जल विभाग सेवा नियम।
  • शिक्षा व चिकित्सा सेवाएँ: राजस्थान शैक्षिक सेवा (महाविद्यालय एवं स्कूल शाखा), राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा।
  • राजस्व व वाणिज्यिक कर: राजस्थान तहसीलदार सेवा, वाणिज्यिक कर सेवा, आबकारी सेवा, पंजीकरण एवं मुद्रांक सेवा।
  • सूचना प्रौद्योगिकी एवं अधीनस्थ सेवाएँ: राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा।
  • RPSC सेवा नियम: राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम एवं विनियम।

(इस संशोधन में कुल 122 मुख्य सेवा नियम तथा RPSC के 2 सेवा नियम शामिल हैं 

राजस्थान सेवा नियमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस आदेश से विभिन्न विभागों में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे ऐसे कार्मिकों को बड़ा लाभ मिलेगा जो कुछ माह या 1-2 वर्ष के अनुभव की कमी के कारण DPC से वंचित रह जाते थे।
हालाँकि, विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि छूट का लाभ केवल वर्ष 2026-27 की रिक्तियों के लिए ही दिया जाए और अभ्यर्थी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में इस प्रकार का लाभ न उठाया हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. यह पदोन्नति अनुभव छूट किस वर्ष के लिए लागू है?

उत्तर: यह छूट केवल वित्तीय/चयन वर्ष 2026-27 में होने वाली DPC एवं पदोन्नति प्रक्रियाओं के लिए लागू की गई है।

Q2. क्या प्रोबेशनर कर्मचारी को भी इस अनुभव छूट का लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने प्रोबेशन काल (Probation Period) के दौरान पदोन्नति का पात्र नहीं होगा।

Q3. यदि किसी पद के लिए 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, तो कितनी छूट मिलेगी?

उत्तर: जहाँ पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव 2 वर्ष है, वहाँ अधिकतम 1 वर्ष की ही छूट दी जाएगी।

Q4. यदि सीनियरिटी लिस्ट बनाने में कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होगा?

उत्तर: वरिष्ठता से संबंधित किसी भी विवाद या कठिनाई का मामला अंतिम निर्णय के लिए कार्मिक (क-2) विभाग (DOP A-II) को भेजा जाएगा।

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