राजस्थान पदोन्नति अनुभव छूट नियम 2026-27: DOP Notification

Aug 29, 2026
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Table of Contents

Rajasthan Promotion Experience Relaxation Rules 2026-27: पदोन्नति में 2 वर्ष का अनुभव शिथिलन, DPC वर्ष 2026-27 एवं DoP अधिसूचना

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee - DPC) बैठकों के माध्यम से समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नति में अनुभव शिथिलन (Experience Relaxation in Promotion) का विधिक प्रावधान लागू किया गया है।

राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा (Subordinate Services), और मंत्रालयिक संवर्गों (Ministerial Cadre) के कर्मचारियों के मध्य अक्सर यह संशय रहता है कि क्या डीपीसी वर्ष 2026-27 में 2 वर्ष की छूट सभी पदों पर लागू होगी, क्या 1 वर्ष के अनुभव वाले पदों पर भी 2 वर्ष की छूट मिल सकती है, अनुभव की गणना की कट-ऑफ डेट (Cut-off Date) क्या मानी जाती है, तथा क्या अनुभव शिथिलन का लाभ वित्तीय अपग्रेडेशन (ACP / MACP) में भी लिया जा सकता है।

यह संदर्भ मार्गदर्शिका कार्मिक विभाग (Department of Personnel - DoP) की अधिसूचना संख्या F. 7(4)DOP/A-II/2023, विभिन्न सेवा नियमों में किए गए संशोधनों और सामान्य सेवा शर्तों के तहत डीपीसी वर्ष 2026-27 हेतु अनुभव शिथिलन के नियमों, पात्रता सीमाओं, अपवादों और DPC सत्यापन प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशासनिक व विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1. विधिक आधार एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना (Statutory Authority)

  • DoP अधिसूचना संदर्भ: कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना संख्या F. 7(4)DOP/A-II/2023 के माध्यम से राज्य के विभिन्न सेवा संवर्ग नियमों (Various Service Rules) के पदोन्नति संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर डीपीसी वर्ष 2026-27 हेतु अनुभव शिथिलन प्रदान किया गया है।
  • उद्देश्य: विभिन्न विभागों में उच्चतर संवर्गों के रिक्त पदों को भरने, पदोन्नति में अर्हक सेवा (Qualifying Experience) की कमी के कारण कर्मचारियों की डीपीसी अटकने से रोकने, तथा प्रशासनिक संवर्गों में सुचारू कार्यप्रवाह बनाए रखने हेतु यह छूट स्वीकृत की गई है।
  • विधिक स्वरूप (One-Time / Year-Specific Relaxation): यह शिथिलन विशिष्ट रूप से डीपीसी वर्ष 2026-27 की नियमित एवं रिव्यू डीपीसी बैठकों हेतु प्रभावी माना गया है।

2. अनुभव में 2 वर्ष की छूट के मूल नियम (Key Principles of 2-Year Relaxation)

कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभव शिथिलन का लाभ निम्नानुसार लागू होता है:

सेवा नियम में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 2 वर्ष के शिथिलन के बाद आवश्यक न्यूनतम अनुभव व्यावहारिक प्रभाव (Application)
5 वर्ष का अनुभव (5 Years) 3 वर्ष का अनुभव (3 Years) यदि पदोन्नति हेतु 5 वर्ष की सेवा निर्धारित थी, तो अब 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाला कार्मिक पात्र होगा।
3 वर्ष का अनुभव (3 Years) 1 वर्ष का अनुभव (1 Year) 3 वर्ष के स्थान पर केवल 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी की डीपीसी हो सकेगी।
2 वर्ष का अनुभव (2 Years) 1 वर्ष का अनुभव (1 Year) अपवाद नियम: यदि मूल नियम में 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित है, तो 2 वर्ष की पूर्ण छूट देकर अनुभव शून्य (Zero) नहीं किया जाता; न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा अनिवार्य रहती है।
1 वर्ष का अनुभव (1 Year) 1 वर्ष (No Relaxation) जिन पदों पर पदोन्नति हेतु केवल 1 वर्ष का अनुभव निर्धारित है, वहाँ कोई शिथिलन देय नहीं होता (सेवा शून्य नहीं की जा सकती)।

न्यूनतम सेवा की विधिक अनिवार्यता: कार्मिक विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी संवर्ग में पदोन्नति हेतु फीडर पद (Feeder Post) पर कर्मचारी की कम से कम 1 वर्ष की वास्तविक नियमित सेवा होना विधिक रूप से अनिवार्य है।

3. अनुभव की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date for Eligibility)

पदोन्नति में अनुभव की गणना को लेकर कर्मचारियों के मन में सबसे अधिक संशय रहता है:

  • 1 अप्रैल की कट-ऑफ डेट (1st April Rule):
    • डीपीसी वर्ष 2026-27 के लिए अनुभव की गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार की जाती है।
    • इसका अर्थ है कि यदि किसी कार्मिक की संशोधित न्यूनतम सेवा (उदा. 3 वर्ष या 1 वर्ष) 1 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रही है, तो वह वर्ष 2026-27 की डीपीसी सूची (Seniority-cum-Merit List) में विचारणीय क्षेत्र (Zone of Consideration) में शामिल होने हेतु पात्र होगा।
  • प्रोबेशन काल की गणना (Probation Counting): यदि कार्मिक का पूर्व पद पर प्रोबेशन संतोषजनक पूर्ण होकर नियमितीकरण (Confirmation) हो चुका है, तो उसके फीडर पद की नियमित सेवा को कार्यग्रहण तिथि से अनुभव में गिना जाता है।

4. किन संवर्गों पर छूट लागू होती है और किन पर नहीं (Applicability & Exceptions)

जहाँ 2 वर्ष का अनुभव शिथिलन लागू होता है:

  1. राज्य सेवाएँ (State Services): राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान लेखा सेवा (AcS), वाणिज्यिक कर सेवा, आदि के विभिन्न पदोन्नति स्तर।
  2. अधीनस्थ सेवाएँ (Subordinate Services): शिक्षा विभाग (प्राध्यापक से उप-प्राचार्य/प्राचार्य, वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक), राजस्व विभाग (पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक/ILR), सहकारिता आदि।
  3. मंत्रालयिक संवर्ग (Ministerial Cadre): कनिष्ठ सहायक (LDC) से सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO), प्रशासनिक अधिकारी (AO), संस्थापन अधिकारी (EO) तक के पद।

जहाँ अनुभव शिथिलन लागू नहीं होता (Non-Applicable Cases):

  • शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता (Educational Qualifications): शिथिलन केवल सेवा अनुभव (Service Experience) में दिया गया है। यदि पदोन्नति हेतु कोई विशिष्ट डिग्री, पीजी, बीएड, अथवा तकनीकी डिप्लोमा अनिवार्य है, तो शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं मिलती।
  • विभागीय परीक्षा (Departmental Examination): जिन संवर्गों में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है, वहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने से कोई छूट नहीं दी जाती।
  • MACP / ACP योजना: यह शिथिलन केवल वास्तविक पदोन्नति (Regular DPC Promotion) हेतु है। सुनिश्चित कॅरियर प्रगति (MACP) में 9, 18, 27 वर्ष की नियमित सेवा गणना में इस 2 वर्ष की छूट का कोई लाभ नहीं मिलता।

5. वरिष्ठता बनाम योग्यता (Seniority-cum-Merit vs. Merit Quota)

  • वरिष्ठता-सह-योग्यता कोटा (Seniority-cum-Merit): 2 वर्ष की छूट मिलने से वरिष्ठता सूची में नीचे स्थित ऐसे कार्मिक, जिनका अनुभव कम था, अब विचारणीय क्षेत्र में आ जाते हैं। परंतु डीपीसी में पदोन्नति मूल अंतर-वरिष्ठता सूची (Inter-se Seniority) के क्रम में ही दी जाती है।
  • योग्यता कोटा (Merit Quota): जिन सेवाओं में मेरिट कोटे से पदोन्नति होती है, वहाँ वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR / ACR) के अंकों और बेंचमार्क के आधार पर पदोन्नति दी जाती है।

6. डीपीसी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का कार्यप्रवाह (DPC Processing Workflow)

[DoP अधिसूचना F. 7(4)DOP/A-II/2023 के तहत रिक्तियों का निर्धारण (1 अप्रैल 2026 की स्थिति)]
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[फीडर कैडर की अंतरिम वरिष्ठता सूची (Interim Seniority List) का प्रकाशन]
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[2 वर्ष के अनुभव शिथिलन को लागू करते हुए विचारणीय क्षेत्र (Zone of Consideration) का निर्धारण]
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[कार्मिकों के विगत 5 से 7 वर्षों के APAR/ACR, संतान घोषणा एवं दोषमुक्ति (No Inquiry) प्रमाण पत्र एकत्र करना]
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[विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक एवं पदोन्नति चयन सूची जारी होना]
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[प्रशासनिक विभाग द्वारा पदस्थापन एवं कार्यग्रहण आदेश जारी करना]
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[वेतन निर्धारण (Pay Fixation under RCS Revised Pay Rules 2017) एवं सेवा पुस्तिका इंद्राज]

7. DDO एवं प्रशासनिक अधिकारियों हेतु DPC जांच सूची (DPC Inspection Checklist)

अनुभव शिथिलन का लाभ देते समय डीपीसी प्रकोष्ठ एवं कार्यालयाध्यक्षों को निम्नलिखित बिंदुओं की पुष्टि करनी चाहिए:

  • क्या कर्मचारी ने फीडर पद पर 1 अप्रैल 2026 तक न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष की वास्तविक नियमित सेवा पूर्ण कर ली है?

  • क्या पदोन्नति हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं (Degrees/Certificates) 1 अप्रैल 2026 से पूर्व प्राप्त की जा चुकी हैं?

  • क्या राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत कोई विभागीय जांच (Rule 16/17) अथवा परिनिन्दा (Censure) का दण्ड प्रभावी तो नहीं है?

  • क्या 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानों की संख्या संबंधी विधिक सीमा (2 से अधिक संतान न होने) का शपथ पत्र संलग्न है?

  • क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुभव शिथिलन का उपयोग केवल नियमित डीपीसी पदोन्नति के लिए किया जा रहा है (MACP के लिए नहीं)?

अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका कार्मिक विभाग (DoP), राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न सेवा नियमों, संशोधनों एवं परिपत्रों का एक विधिक व प्रशासनिक सार-संक्षेप है। किसी भी आधिकारिक निर्णय, डीपीसी प्रक्रिया अथवा न्यायिक विवाद की स्थिति में कार्मिक विभाग के मूल सेवा नियमों एवं आधिकारिक परिपत्रों (dop.rajasthan.gov.in) को ही वैधानिक आधार माना जाए।

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