राजस्थान प्रोबेशनर अनपेड लीव रूल्स: EOL और प्रोबेशन एक्सटेंशन

Aug 09, 2026
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राजस्थान में प्रोबेशनर ट्रेनी के लिए अवैतनिक अवकाश (Extraordinary Leave) नियम: जानें कब बढ़ता है प्रोबेशन

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन ट्रेनी (Probationer-Trainee) अवधि के दौरान अवकाश के नियम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से अवैतनिक अवकाश (Extraordinary Leave / EOL) लेने पर आपके प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) के पूरा होने पर सीधा असर पड़ता है।

वित्त विभाग (Finance Department - Rules Division), राजस्थान सरकार के विभिन्न ज्ञापनों (Memorandums) और राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules - Rule 4A) के आधार पर EOL और प्रोबेशन एक्सटेंशन से संबंधित सभी नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

1. अवैतनिक अवकाश (EOL) स्वीकृति हेतु प्राधिकारी (Competent Authority)

वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार, प्रोबेशनर ट्रेनी को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां इस प्रकार विभाजित की गई हैं:

EOL की अवधि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)
1 माह तक

नियुक्ति अधिकारी (Appointing Authority)

1 माह से अधिक (केवल असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में)

प्रशासनिक विभाग (Administrative Department)

2. अवैतनिक अवकाश (EOL) स्वीकृत कराने की मुख्य शर्तें व दिशानिर्देश

  1. पूर्व स्वीकृति आवश्यक: EOL के लिए पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction) लिया जाना अनिवार्य है।
  2. बिना स्वीकृति अनुपस्थिति (Wilful Absence): बिना पूर्व स्वीकृति के बिना EOL पर जाने को स्वेच्छाचारी अनुपस्थिति माना जाएगा और कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) का पात्र होगा।
  3. पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षा हेतु EOL देय नहीं: उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी के लिए EOL स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  4. Dies Non घोषित होना: बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर या पढ़ाई/परीक्षा की तैयारी के लिए अनुपस्थित रहने पर उस अवधि को Dies Non माना जाएगा और यह अवधि किसी भी सेवा लाभ के लिए गणनीय नहीं होगी।
  5. गंभीर बीमारी पर अवकाश: यदि स्वयं, पति/पत्नी, माता, पिता या बच्चों की गंभीर बीमारी (Critical Illness) के कारण EOL का आवेदन किया जाता है, तो यह अधिकृत चिकित्सा परिचारक (Authorized Medical Attendant) के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया जाएगा।

3. EOL लेने पर प्रोबेशन अवधि बढ़ने का गणित (इतिहास से वर्तमान तक नियम)

राजस्थान सेवा नियम के अनुसार, अवकाश पर नियम वही लागू होते हैं जो अवकाश आवेदन और स्वीकृति के समय प्रभाव में हों। समय-समय पर जारी संशोधनों के तहत प्रोबेशन एक्सटेंशन के नियम इस प्रकार रहे हैं:

A. 11/06/2014 से पूर्व

  • 3 माह (90 दिन) तक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता था।
  • 3 माह से अधिक EOL लेने पर केवल 3 माह से जितना अधिक अवकाश लिया गया है, उतना ही प्रोबेशन बढ़ता था।

B. 11/06/2014 से 07/08/2019 तक

  • यदि 1 माह से अधिक EOL लिया जाता था, तो 1 माह से जितना अधिक अवकाश लिया गया है, केवल उतना ही प्रोबेशन आगे बढ़ाया जाता था।
  • उदाहरण: यदि किसी ने 33 दिन EOL लिया, तो प्रोबेशन केवल 3 दिन आगे बढ़ता था।

C. 08/08/2019 से (वर्तमान में प्रचलित नियम)

  • वर्तमान नियमानुसार, यदि प्रोबेशनर ट्रेनी 1 माह (30 दिन) से अधिक का अवैतनिक अवकाश लेता है, तो लिया गया पूरा EOL पीरियड (संपूर्ण अवधि) ही प्रोबेशन एक्सटेंशन के रूप में बढ़ा दिया जाएगा।
  • उदाहरण: यदि 08/08/2019 के बाद प्रोबेशन में कुल 33 दिन का अवैतनic अवकाश लिया गया है, तो प्रोबेशन अवधि पूरे 33 दिन ही आगे बढ़ेगी।
  • विशेष नोट: प्रोबेशन अवधि में कुल 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है।

महत्वपूर्ण बिंदु (Quick Summary)

  • 30 दिन तक EOL: प्रोबेशन नहीं बढ़ेगा।
  • 30 दिन से अधिक EOL: संपूर्ण EOL अवधि के बराबर प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा।
  • मेडिकल आधार जरूरी: वर्तमान में EOL केवल स्वयं या परिवार के सदस्य की बीमारी पर डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत होता है।
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