Vidya Sambal Yojana Guidelines & Salary Rules 2026
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Vidya Sambal Yojana 2026: Complete Rules, Selection Process, Honorarium Rates और Official Guidelines
Rajasthan के educational institutions में regular teachers के रिक्त पदों की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए State Government ने Vidya Sambal Yojana लागू की है। इस योजना के अंतर्गत अनुभवी सेवानिवृत्त (retired) कार्मिकों और पात्र private candidates को as a Guest Faculty लगाया जाता है।
इस ब्लॉग पोस्ट में आपको Chief Secretary और Finance (GF&AR) Department, Government of Rajasthan द्वारा जारी किए गए official order के अनुसार संपूर्ण दिशानिर्देश, चयन प्रक्रिया, मानदेय (Honorarium) दरें और आवश्यक नियमों की पूरी जानकारी मिलेगी।
Vidya Sambal Yojana क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से Guest Faculty के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाना है।
विभागों के लिए मुख्य दिशानिर्देश:
- Pre-Session Assessment: प्रत्येक शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व विभाग रिक्त पदों का आकलन करेगा तथा नियमित भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अभ्यर्थना भर्ती संस्था को भेजेगा।
- Temporary Arrangement: नियमित भर्ती अथवा अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के हित में Guest Faculty की सेवाएं ली जाएंगी।
- Only Sanctioned Posts: Guest Faculty केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेगी।
- Nodal Officers: विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नोडल अधिकारी मनोनीत करेगा।
Guest Faculty हेतु पात्रता (Eligibility Criteria)
Vidya Sambal Scheme के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:
- Retrieved Employees: संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक।
- Private Candidates: संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी।
Selection Process (चयन प्रक्रिया)
Guest Faculty का चयन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है:
1. Direct Selection by Head of Institution (संस्थान प्रधान द्वारा सीधे)
-
संस्था प्रधान अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर सेवा नियमों के अनुसार पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों या निजी अभ्यर्थियों को बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन सीधे Guest Faculty के रूप में रख सकेंगे।
2. District-Level Committee (जिला स्तरीय समिति के माध्यम से)
- Committee Structure: प्रत्येक जिले में District Collector (या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति होगी। संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी या नोडल अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा।
- Public Notice & Applications: सत्र आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक सूचना जारी कर ब्लॉकवार एवं संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- Merit List Preparation: निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता (Merit) सूची तैयार की जाएगी।
- Empanelling Candidates: प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का ब्लॉकवार, विषयवार एवं कक्षावार पैनल तैयार किया जाएगा और वरीयता क्रम में सेवाएं ली जाएंगी।
Official Honorarium Rates (देय मानदेय की दरें)
वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रति घंटा और अधिकतम मासिक मानदेय दरें निम्नलिखित हैं:
1. Schools & Training Institutes (विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान)
| पद (Post) | कक्षा (Class) | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|
Grade-III Teacher |
Class 1 to 8 |
₹300/- |
₹21,000/- |
|
Grade-II Teacher |
Class 9 to 10 |
₹350/- |
₹25,000/- |
|
Grade-I Teacher |
Class 11 to 12 |
₹400/- |
₹30,000/- |
|
Instructor (अनुदेशक) |
— |
₹300/- |
₹21,000/- |
|
Lab Assistant (प्रयोगशाला सहायक) |
— |
₹300/- |
₹21,000/- |
2. Universities & Colleges (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक)
| पद (Designation) | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|
Assistant Professor (सहायक आचार्य) |
₹800/- |
₹45,000/- |
|
Associate Professor (सह आचार्य) |
₹1,000/- |
₹52,000/- |
|
Professor (आचार्य) |
₹1,200/- |
₹60,000/- |
Note for Hostels: छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों की बाध्यता नहीं होगी। संस्था प्रधान बजट सीमा में स्वीकृत दरों पर सीधे भुगतान कर सकते हैं।
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Important Terms & Conditions (महत्वपूर्ण शर्तें)
- Automatic Termination: जिस रिक्त पद के विरुद्ध Guest Faculty रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- No Claim for Regularization: यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थाई (एक सत्र या सेमेस्टर के लिए) है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- Satisfactory Performance: कार्य की उचित मॉनिटरिंग और संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।
- No Transfer: जिला आवंटित होने के बाद स्थान परिवर्तन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
Mandatory Affidavit (शपथ-पत्र का प्रारूप)
चयनित अभ्यर्थियों को 14 बिंदुओं का Shapath-Patra देना अनिवार्य है, जिसमें वे यह घोषणा करते हैं कि:
- उनके द्वारा प्रस्तुत सभी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज पूर्णतः सत्य हैं।
- गलत या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- कार्य में शिथिलता, अनुपस्थिति या दुराचरण की स्थिति में बिना कारण बताए मुक्त किया जा सकेगा।
- राजकीय अभिलेखों एवं सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।