Rajasthan School Visitor Register Format PDF & Rules Download
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राजस्थान विद्यालय आगंतुक पंजी (Visitor Register) नया नियम एवं निर्देश
राजस्थान सरकार के माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों (Government Schools) में सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए "विजिटर रजिस्टर" (आगंतुक पंजी) का संधारण अनिवार्य किया गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
विजिटर रजिस्टर (आगंतुक पंजी) के प्रमुख नियम व दिशा-निर्देश
विद्यालय परिसर की सुरक्षा और बाधारहित शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आगंतुक पंजी पर निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण निर्देश स्पष्ट रूप से लागू किए गए हैं:
- बिना अनुमति प्रवेश पर रोक: बिना संस्था प्रधान (Headmaster/Principal) की पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित: संस्था प्रधान या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ आए बिना कक्षा-कक्ष (Classrooms), प्रयोगशाला (Labs), पुस्तकालय (Library), खेल मैदान या विद्यार्थियों के क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
- फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर सख्त रोक: विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों या विद्यालय की गतिविधियों की किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना लिखित अनुमति के करना सख्त मना है।
- अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विजिटर रजिस्टर का प्रारूप एवं आवश्यक कॉलम (Columns List)
विद्यालयों में संधारित किए जाने वाले आगंतुक रजिस्टर में निम्नलिखित 11 कॉलम (प्रविष्टियाँ) भरना अनिवार्य होगा:
| क्र.सं. | कॉलम का नाम | विवरण / प्रविष्टि का तरीका |
|---|---|---|
| 1 | दिनांक | आगंतुक के आने की तिथि |
| 2 | आगंतुक का नाम | आने वाले व्यक्ति का पूरा नाम |
| 3 | पिता / पति का नाम | आगंतुक के पिता या पति का नाम |
| 4 | मोबाइल नंबर | 10 अंकों का सक्रिय मोबाइल नंबर |
| 5 | पता / संस्था | आगंतुक का निवास स्थान या विभाग/संस्था |
| 6 | विद्यालय आने का उद्देश्य | आने या निरीक्षण का स्पष्ट कारण |
| 7 | प्रवेश समय | विद्यालय में प्रवेश का समय (AM/PM) |
| 8 | बाहर जाने का समय | विद्यालय परिसर छोड़ने का समय (AM/PM) |
| 9 | संस्था प्रधान की अनुमति | अनुमति स्थिति (हाँ / नहीं) |
| 10 | हस्ताक्षर (आगंतुक) | आगंतुक के स्वयं के हस्ताक्षर |
| 11 | संस्था प्रधान/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर | संस्था प्रधान या गेट ड्यूटी पर तैनात शिक्षक के हस्ताक्षर |
संस्था प्रधानों (HM / Principal) के लिए आवश्यक निर्देश
- रजिस्टर का शीर्ष भाग: आगंतुक पंजी के मुख्य पृष्ठ पर विद्यालय का नाम, सत्र, विद्यालय का पूरा पता एवं दिनांक प्रारम्भ अनिवार्य रूप से भरें।
- मुख्य द्वार पर उपलब्धता: यह रजिस्टर मुख्य द्वार (Main Gate) अथवा संस्था प्रधान कक्ष के पास सुलभ स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- हस्ताक्षर एवं मोहर: रजिस्टर के सत्यापन हेतु अंत में संस्था प्रधान का नाम, पद, दिनांक एवं हस्ताक्षर अंकित होना आवश्यक है।
Download Rajasthan Govt School Visitor Register Format PDF
यदि आप अपने विद्यालय के लिए विजिटर रजिस्टर (आगंतुक पंजी) का आधिकारिक फॉर्मेट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करें:

📥 डाउनलोड राजस्थान स्कूल विजिटर रजिस्टर प्रारूप PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या राजकीय विद्यालयों में मीडिया/प्रेस प्रतिनिधियों को फोटोग्राफी की अनुमति है?
उत्तर: नहीं, संस्था प्रधान की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्रतिनिधि, बाहरी व्यक्ति या अभिभावक द्वारा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना सख्त वर्जित है।
Q2. क्या अभिभावकों (Parents) को भी विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी?
उत्तर: जी हाँ, विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति एवं अभिभावक को सुरक्षा की दृष्टि से विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि दर्ज करनी होगी।